धमतरी / कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश और पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के मार्गदर्शन में जिले में मालवाहनों में सवारी का परिवहन करने वाले 6 वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही कर 12 हजार रूपये अर्थदण्ड वसूला गया। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि चालकों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 19 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 21 के तहत लायसेंस निलंबन की कार्यवाही की जा रही है।
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