रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में रायपुर की केंद्रीय जेल में बंद कारोबारी सूर्यकांत तिवारी की जमानत याचिका कोर्ट ने रद्द कर दी है। बता दें कि सूर्यकांत तिवारी ने एसीबी और बिलासपुर कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी, जिसे एसीबी की विशेष कोर्ट ने रद्द कर दिया है। वहीं इसी मामले में निखिल चंद्राकर की जमानत पर कोर्ट आज सुनवाई करेगा।
बता दे की कारोबारी सूर्यकांत तिवारी ने एसीबी के विशेष कोर्ट और बिलासपुर हाई कोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं लगाई थी। जिस पर कल कोर्ट में सुनवाई हुई। यह जमानत याचिका एसीबी और ईडी की तरफ से दर्ज FIR के विरोध में लगाई गई थी।
सूर्यकांत तिवारी की जमानत याचिका पर गुरुवार को जांच एजेंसी एसीबी और ईओडब्ल्यू की तरफ से डा. सौरभ की कुमार पांडेय और बचाव पक्ष से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कक्षा अक्षत गुप्ता ने वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से पैरवी की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सूर्यकांत की जमानत याचिका रद्द कर दी है। बता दें कि इससे पहले ही ईडी कोर्ट सूर्यकांत की याचिका रद्द कर चुकी है। वहीं इस मामले में निखिल चंद्राकर की जमानत याचिका पर कोर्ट आज सुनवाई करेगा।
अरविंद सिंह की जमानत याचिका रद्द
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में आरोपी अरविंद सिंह की जमानत याचिका भी कोर्ट ने रद्द कर दी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अरविंद को जमानत देने से इंकार कर दिया। इस मामले में जांच एजेंसी की तरफ से विशेष लोक अभियोजक डा. सौरभ कुमार पांडेय और बचाव पक्ष से राकेश पुरी ने बहस की।
सौम्या चौरसिया की जमानत आवेदन में कोर्ट ने मांगी केस डायरी
वहीं कोयला घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव रही सौम्या चौरसिया की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई है। जिस पर कोर्ट ने शुक्रवार को एसीबी और ईओडब्ल्यू से केस की डायरी सौंपने की बात कही है। बता दे की सौम्या चौरसिया पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है।
महादेव सट्टा एप मामले में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द
वहीं छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव सट्टा एप मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस चंद्रभूषण वर्मा और हवाला व्यापारी सुनील दम्मानी की जमानत आवेदन पर भी विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इनकी भी जमानत आज का खारिज की है।