अंबिकापुर। सरगुजा जिले में युवती से दरिंदगी का मामला सामने आया है। जहां दरिंदो ने दरिंदगी की सारी हदें को पार करते हुए एक युवती के साथ चार नकाबपोश दरिंदों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने सभी आरोपियों को धर दबोचा है और इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।
मिली जानकारी के अनुसार, सरगुजा जिला में पुलिस थाना कोतवाली अंतर्गत चौकी मणिपुर में दिनांक 21 मई को थोर गांव के पास की पहाड़ी टेकरी के पास चार आरोपियों के द्वारा गैंगरेप की घटना कारित की। इसकी सूचना पर एसपी भावना गुप्ता के द्वारा घटना का त्वरित संज्ञान लेते हुए घटनास्थल पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला व नगर पुलिस अधीक्षक अखिलेश कौशिक, मनिपुर चौकी प्रभारी अनिता आयाम एवं जिले के विशेषज्ञ विवेचकों को साथ भेजा गया।

घटनास्थल पहुंचकर पीड़िता एवं उसके मित्र के द्वारा घटना समय एवं आरोपियों के बात करने के तरीके, उनकी भाव भंगिमा, कदकाठी, बाल इत्यादि को जब बताया गया उसके आधार पर पुलिस को सभी आरोपियों के घटनास्थल के आसपास के ही गांव के होना संभावित प्रतीत हुआ। इसके पश्चात पुलिस आस-पास के गांव में जाकर अलग अलग व्यक्तियों से पूछताछ करना शुरू किया जिसमे एक संदेही पुलिस को देखकर घबराने लगा जिसे पीड़िता के द्वारा देखकर आरोपी होना बताया गया।
वहीं पूछताछ में आरोपी के बताये जाने पर अन्य 3 आरोपियों को भी पुलिस द्वारा पकड़ा गया। सभी आरोपियों द्वारा पूछताछ में घटना किया जाना स्वीकार किया गया। मुख्य आरोपी भोला उर्फ संतोष यादव ग्राम थोर मुक्तिपारा के द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 20/05/2022 की शाम 8 बजे के करीब पीड़िता अपने मित्र के साथ टेकरी में दिखाई दी थी। जिस पर उसके द्वारा अपने अन्य तीन साथियों क्रमश: अभिषेक यादव, नागेन्द्र यादव एवं एक नाबालिग सभी ग्राम थोर मुक्तिपारा को साथ लेकर टेकरी पर गया और वहां से लड़की को जबरदस्ती पास के एक परसा पेड़ के पास ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
इस बीच पीड़िता के मित्र को उसके अन्य साथी अलग रखे थे और मारपीट कर रहे थे। उसके पश्चात अन्य आरोपी भी बारी-बारी दुष्कर्म की घटना किये तथा पीड़ित के बैग में रखे कुछ रुपयो को भी लूट कर ले गए। पोलिस कि त्वरित कार्यवाही से सभी आरोपीगणों को महज 2 घंटो में पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई। घटना पर मणिपुर चौकी में अपराध क्रमांक 406/22 धारा 376 घ, 376 (2)(ढ), 294, 506, 323, 394, 342 भादवी कायम कर विवेचना में लिया गया है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जाता है।
सम्पूर्ण कार्यवाही में उपनिरीक्षक अनिता आयाम, सहायक उपनिरीक्षक भूपेश सिंह, अभिषेक पांडेय, विवेक पांडेय, प्रधान आरक्षक पन्ना लाल पन्ना, महेश्वर शरण सिंह, आरक्षक विकास सिंह, प्रविंद्र सिंह, अरविंद उपाध्याय, वीरेंद्र पैकरा, रमेश, इत्यादि सक्रिय रहे।