8.7 C
New York
November 21, 2024
BBC LIVE
BBC LIVEtop newsबिलासपुर

CG BREAKING: धोखेबाजों से सतर्क रहने HC ने जारी किया सर्कुलर, कहा – कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया, कार्रवाई की दी चेतावनी !

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट द्वारा  रजिस्ट्रार जनरल के नाम पर रकम दो गुनी करने का झांसा देने वाले जालसाजों से सतर्क रहने सर्कुलर जारी किया गया है।

इसमें सभी अधिकारी और कर्मचारियों को आगाह करते हुए कहा गया है कि कम समय में रकम दो गुनी करने जैसी कोई स्कीम हाइकोर्ट द्वारा नहीं चलाई जा रही है। ऐसा कोई आदेश छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट ने जारी नहीं किया है। ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

आदेश में यह लिखा :

विभिन्न समाचार पत्रों, संचार माध्यमों एवं अन्य माध्यमों से यह जानकारी में आया है कि धोखेबाज व्यक्तियों/संस्थाओं के द्वारा कम समय में रकम दोगुनी करने अथवा अधिक लाभ देने का लालच दिया जाकर जन साधारण को गुमराह किया जा रहा है।
सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यह जानकारी दी जाती है कि इस तरह का कोई निवेश अथवा कृत्य “छत्तीसगढ़ जिला न्यायपालिका स्थापना (भर्ती एवं सेवा शर्तें) कर्मचारी नियम, 2023″ के नियम-46” सहपठित “छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम – 17″ के अंतर्गत निषेध है एवं कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा “छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966” में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय है।

अतः छत्तीसगढ़ राज्य के जिला न्यायालयों के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी धोखेबाज व्यक्ति अथवा संस्था के द्वारा कम समय में रकम दोगुनी करने अथवा अधिक लाभ देने के प्रलोभन में आकर अपनी मेहनत की कमाई को इस तरह की योजनाओं में निवेश करने अथवा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें और सतर्क रहते हुए संभावित धोखे से भी बचें। उल्लंघन की दशा में विधि अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।”

Related posts

BREAKING : दिवाली का तोहफा: राज्य सरकार ने PWD विभाग के अधिकारियों का किया प्रमोशन, देखिए लिस्ट

bbc_live

युवती से गैंगरेप : फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलाने का दिया लालच…फिर जो हुआ

bbc_live

उज्जैन : बाबा महाकाल मंदिर में शुरू हुआ नया सिस्टम, अब प्रसाद के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लाइन

bbc_live

Leave a Comment

error: Content is protected !!