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जंगली हाथी के मृत्यु मामले में आरोपी गिरफ्तार

 

 

बलरामपुर-  बलरामपुर वनमंडल को वन परिक्षेत्र बलरामपुर के मुरका गाँव में कक्ष क्रमांक पी 3492 में जंगली हाथियों का दल विचरण कर रहा था, जिसकी निगरानी लगातार वन विभाग की टीम कर रही थी। अचानक रात में करीब 1 बजे हाथी दल से 1 हाथी के बिछड़ने की जानकारी मिली। वन मंडल अधिकारी   अशोक तिवारी के निर्देश पर वन विभाग की टीम तत्काल हाथी के पतासाजी में जुट गई । सुबह करीब 7 बजे हाथी मृत अवस्था मे जंगल के किनारे स्थित धान के खेत मे मिला। प्रारंभिक विवेचना में पाया गया कि फसल के किनारे हाई वोल्टेज बिजली तार में कलच वायर से जोड़कर करंट लगाया गया था जिसके चपेट में आने से नर हाथी की मृत्यु हो गई। आरोपी की पतासाजी कर रामबक्स पिता बाबूलाल गोड़ निवासी मुरका को गिरफ्तार कर वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधान के तहत वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।   माथेश्वरण बी. “सी.सी.एफ.” सरगुजा,  के.आर.बढ़ई “सी.एफ. वन्यप्राणी”,   श्रीनिवास तनेटी “उप निदेशक” एलिफ़ेंट रिज़र्व,   अशोक तिवारी “डी.एफ.ओ.” बलरामपुर एवम अन्य अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में पशु चिकित्सक की टीम द्वारा जँगली हाथी का पोस्टमार्टम कर शव का अंतिम संस्कार किया गया।
प्रकरण में एसडीओ  अनिल सिंह,   संतोष पांडेय, बलरामपुर रेंजर   निखिल सक्सेना,   ज्वाला पांडेय,   अनिल कुजूर,   प्रमोद लकड़ा,   विजय सिंह  दयाशंकर सिंह,  सरेन्द्र ओइके,   शिवशंकर सिंह,   सिकंदर केरकट्टा,   राजेश राम,   अजीत कुजूर,  देवीलाल,   राजनाथ सिंह व अन्य स्टाफ सक्रिय रहे

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