बलरामपुर वनमंडल को वन परिक्षेत्र बलरामपुर के मुरका गाँव में कक्ष क्रमांक पी 3492 में जंगली हाथियों का दल विचरण कर रहा था, जिसकी निगरानी लगातार वन विभाग की टीम कर रही थी। अचानक रात में करीब 1 बजे हाथी दल से 1 हाथी के बिछड़ने की जानकारी मिली। वन मंडल अधिकारी श्री अशोक तिवारी के निर्देश पर वन विभाग की टीम तत्काल हाथी के पतासाजी में जुट गई । सुबह करीब 7 बजे हाथी मृत अवस्था मे जंगल के किनारे स्थित धान के खेत मे मिला। प्रारंभिक विवेचना में पाया गया कि फसल के किनारे हाई वोल्टेज बिजली तार में कलच वायर से जोड़कर करंट लगाया गया था जिसके चपेट में आने से नर हाथी की मृत्यु हो गई। आरोपी की पतासाजी कर रामबक्स पिता बाबूलाल गोड़ निवासी मुरका को गिरफ्तार कर वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधान के तहत वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। श्री माथेश्वरण बी. “सी.सी.एफ.” सरगुजा, श्री के.आर.बढ़ई “सी.एफ. वन्यप्राणी”, श्री श्रीनिवास तनेटी “उप निदेशक” एलिफ़ेंट रिज़र्व, श्री अशोक तिवारी “डी.एफ.ओ.” बलरामपुर एवम अन्य अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में पशु चिकित्सक की टीम द्वारा जँगली हाथी का पोस्टमार्टम कर शव का अंतिम संस्कार किया गया।
प्रकरण में एसडीओ श्री अनिल सिंह, श्री संतोष पांडेय, बलरामपुर रेंजर श्री निखिल सक्सेना, श्री ज्वाला पांडेय, श्री अनिल कुजूर, श्री प्रमोद लकड़ा, श्री विजय सिंह, श्री दयाशंकर सिंह, श्री सरेन्द्र ओइके, श्री शिवशंकर सिंह, श्री सिकंदर केरकट्टा, श्री राजेश राम, श्री अजीत कुजूर, श्री देवीलाल, श्री राजनाथ सिंह व अन्य स्टाफ सक्रिय रहे