December 14, 2025 11:55 am

चायनीज मांझा बेचने और चोरी छिपे स्टॉक कर रखने वालो पर होगी एफआईआर

भोपाल। पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र ने शहर में चायनीज मांझे के बेचने और उसका चोरी छिपे स्टॉक कर रखने पर रोक लगाते हुए इस संबध में आदेश जारी किये है। पुलिस कमिशनर का यह आदेश अगले दो महीने तक लागू रहेगा। इस दौरान पुलिस मांझे की दुकानों पर सर्चिंग करेगी और जिस दुकान पर चाइनीज मांझा रखा मिला तो उस दुकान संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। पुलिस आयुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि शहर में पतंगबाजी में चायना के धागे के उपयोग से पक्षियों व जन-सामान्य को हानि पहुँच रही है। कई बार मांझे से पतंग उड़ाते समय पक्षी इसमें उलझ कर फंस जाते हैं, और घायल हो जाते हैं, और कई बार तो पक्षियों की मृत्यु तक हो जाती है। इस धागे से पतंगबाजी के दौरान रोड पर चलने वाले राहगीर व दो पहिया वाहन चालक भी कई बार घायल हो जाते है। इन धागों की मजबूती और उस पर चिपका काँच का चूरा इन हादसों का कारण है। व इस धागे का उपयोग पतंगबाजी में किये जाने से पशु-पक्षियों व जन-सामान्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। निकट भविष्य में आने वाले त्यौहारों पर बड़ी संख्या में पतंगबाजी की जा सकती है। इस प्रकार खतरनाक चायनीज माझे का पतंगबाजी में उपयोग की गतिविधियों पर रोकथाम की दृष्टि से इसके उपयोग से प्रतिबंधित किये जाने की तत्काल आवश्यकता प्रतीत हो रही है। अतः भोपाल नगर (मेट्रोपोलिटन) की सीमा में चायना धागे का पतंगबाजी में उपयोग करने से कानून एवं व्यवस्था तथा जन- सामान्य के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति को रोकने व आमजन के जान माल को आसन्न खतरा उत्पन्न होने की स्थिति को रोकने हेतु चायना धागे के पतंगबाजी में उपयोग, विक्रय एवं भण्डारण को प्रतिबंधित किया जाता है। आयुक्त ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के तहत जारी किए हैं। इसका उल्लंघन करने पर धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

BBC LIVE
Author: BBC LIVE

विज्ञापन