December 14, 2025 8:23 pm

पटना हाई कोर्ट का आदेश: 100 साल पुरानी युसूफ बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा, दुकानदारों को एक सप्ताह का समय

पटनाः पटना हाई कोर्ट ने डाकबंगला चौराहा स्थित 100 साल से भी ज्यादा पुरानी युसूफ बिल्डिंग को तोड़ने का आदेश दिया गया है. कोर्ट ने बिल्डिंग स्थित सभी दुकानों को एक सप्ताह के अंदर खाली करने का भी आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि समय सीमा के अंदर दुकानों को खाली नहीं करने पर नगर निगम को पूरी छूट होगी कि वह दुकानों को खाली करा दे.  मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के खंडपीठ ने दुकानदार प्रकाश स्टूडियो और अन्य की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए एकल पीठ के फैसले पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. 

कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे

गौरतलब है कि प्रतिवादी अफजल ने पटना नगर निगम के आयुक्त को पत्र लिखकर बिल्डिंग की जांच कर तोड़ने की अनुमति देने का अनुरोध किया था. पत्र में कहा गया था कि भवन 100 साल पुराना और इसके भूतल पर बाहरी हिस्से को छोड़कर पूरा भवन चार वर्षों से खाली पड़ा है. इसको लेकर पटना नगर निगम के आयुक्त ने कहा कोर्ट ने जो आदेश दिया है. उसका पालन हम लोग करेंगे.

बिल्डिंग रिपेयर हो सकती है, तोड़ने की जरूरत नहीं

वहीं इस फैसले के बाद दुकानदार मायूस है. दुकानदार ने कहा कि हम लोग अब नगर निगम का वेट कर रहे है कि कब आ कर वो सिल दुकान की तोड़े. हम लोग कोर्ट में भी गए, हमने कहा कि बिल्डिंग तोड़ने से कुछ नहीं होगा. इसको रिपेयर कराया जा सकता है. अगर 100 साल पुरानी बिल्डिंग को तोड़ दिया जाएगा तब तो और सभी बिल्डिंग को भी तोड़ देना चाहिए. इतना किराया दुकानदारों से लिया गया, लेकिन आज तक कभी रिपेयर नहीं कराया गया. 

दुकानदारों ने कहा कि हम लोगों को अब बेदखल कर दिया गया है. अगर हो सके तो हमें जगह दी जाए, ताकि आगे हमारा जीविका चल सके. साल 1950 से हम लोगों की दुकान यहां पर हैं. लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया हमारा.

BBC LIVE
Author: BBC LIVE

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