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छत्तीसगढ़ में नहीं खुलेगी एक भी नई शराब दुकान, साय कैबिनेट का बड़ा फैसला

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अगले वित्तीय वर्ष में एक भी नई शराब दुकान नहीं खोली जाएगी। साय कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। इसके साथ ही बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित बजट के मसौदे को मंजूरी मिली है।

कैबिनेट ने एक और अहम फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक-2024 के मसौदे के मंजूरी दी है। इसके तहत जिलों में पदस्थ जजों के पदनाम में बदलाव किया गया है।

ये हैं कैबिनेट के अहम फैसले-

छत्तीसगढ़ विधानसभा के अगले सत्र फरवरी-मार्च 2024 के लिए राज्यपाल के अभिभाषण के मसौदे को स्वीकृति।

तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2023-2024 को विधानसभा में पेश करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के प्रारूप को मंजूरी।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट को विधानसभा में पेश करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के मसौदे का अनुमोदन।

छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनुमोदन किया गया है। इसके तहत प्रदेश में कोई भी नई शराब दुकान नहीं खोली जाएगी।

छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। इसमें ‘जिला न्यायाधीश‘ को ‘प्रधान जिला न्यायाधीश‘ और ‘अपर जिला न्यायाधीश‘ को ‘जिला न्यायाधीश‘ करने का प्रावधान है।

इसी तरह ‘व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग‘ को ‘व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी‘ और ‘व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग‘ को ‘व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी‘ और ‘जिला न्यायालय‘ को ‘प्रधान जिला न्यायालय‘ से रिप्लेस करने का प्रावधान है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जॉइंट रजिस्ट्रार (एम) के 5 पद आकस्मिकता निधि से सृजित करने का फैसला लिया गया है।

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