नई दिल्ली / गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (SC) में एक याचिका दायर कर 2002 के दंगों के दौरान बिलकिस बानो बलात्कार मामले में 11 दोषियों की समय पूर्व रिहाई को खारिज करने के फैसले में राज्य के खिलाफ कुछ टिप्पणियों को अनुचित बताते हुए उसे हटाने का अनुरोध किया है.
बिलकिस बानो से रेप और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के 11 दोषियों की समय पूर्व रिहाई को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियां की थी.
गुजरात सरकार ने याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आठ जनवरी का फैसला स्पष्ट तौर पर त्रुटिपूर्ण था जिसमें राज्य को ‘अधिकार हड़पने’ और ‘विवेकाधिकार का दुरुपयोग’ करने का दोषी ठहराया गया था.