रायपुर। राजेश सिंह राणा ने जनवरी 2024 में क्रेडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का कार्यभार संभालने के बाद से क्रेडा द्वारा स्थापित किए जाने वाले सभी संयंत्रों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने इसके लिए सतत रूप से फील्ड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और स्वयं ही ताबड़तोड़ दौरे किए, जिससे क्रेडा के संयंत्रों में व्यापक सुधार आया है। राणा के प्रयासों से क्रेडा में पहले से चल रहे कुछ मामले सामने आए, जिनमें नियम विरुद्ध कार्य हुए थे। उन्होंने स्वयं ही सीधे दखल करते हुए ऐसे प्रकरणों पर सुधार कार्य निविदा के नियमानुसार कराया।
एक ऐसा ही मामला जिला दुर्ग का है, जहां क्रेडा में पंजीकृत इकाई मेसर्स नाविया टेक्नालाजिस रिन्यूवेबल प्रा.लि.रायपुर द्वारा सोलर पावर प्लांट की स्थापना संबंधी कार्यों में संबंधित स्थलों पर स्थापित संयंत्रों में 66 सेल वाले सोलर माड्यूल का उपयोग किया गया था, जबकि निविदा के मापदंडों के अनुसार 72 सेल वाले सोलर माड्यूल स्थापित किए जाने थे। इसकी शिकायत राणा के समक्ष आने पर उन्होंने जांच के लिए प्रधान कार्यालय के गुणवत्ता नियंत्रण सेल से स्थलों के निरीक्षण कराए, जिसमें पाया गया कि इकाई मेसर्स नाविया टेक्नालाजिस रिन्यूवेबल प्रा.लि.रायपुर द्वारा संयंत्रों में 72 सेल वाले माड्यूल के स्थान पर 66 सेल वाले माड्यूल लगाए गए थे।
इस पर राणा ने संबंधित इकाई पर कार्रवाई करते हुए ब्लैक लिस्ट कर दिया। इसके साथ ही जोनल कार्यालय प्रमुख भानुप्रताप, प्रभारी कार्यपालन अभियंता एवं तत्कालीन जिला प्रभारी तुलसी राम ध्रुव को भी नोटिस जारी किया गया। इसका प्रभाव यह हुआ कि इकाई मेसर्स नाविया टेक्नालाजिस रिन्यूवेबल प्रा.लि.रायपुर द्वारा संयंत्र स्थापना के लगभग 3 वर्ष के पश्चात् उक्त संयंत्रों में निविदा के मापदंडों के उलट लगाए गए संयंत्रों में निविदा के मापदंडों के अनुसार उपकरणों की स्थापना कर सुधार कार्य किया गया।
क्रेडा सीईओ द्वारा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के प्रयासों से क्रेडा के संयंत्रों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, लेकिन लापरवाही भरे कार्यों को अंजाम देने वाली इकाइयों और अधिकारियों में भारी भय और असंतुष्टता व्याप्त है। जिला दुर्ग में निविदा के विरुद्ध कार्य करने वाले अधिकारी भानुप्रताप की कहानी भी इसी तरह की है। उन पर जल जीवन मिशन अंतर्गत सोलर पेयजल संयंत्रों की स्थापना में अनियमितताएं करने का आरोप है, जिससे क्रेडा को करोड़ों रुपये की हानि हुई है। इस प्रकरण में भानुप्रताप को स्पष्टीकरण जारी किया गया है और उन्हें निलंबन की कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।
भानुप्रताप के जोनल कार्यालय दुर्ग के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में अपने अधीनस्थ जिला कार्यालय के प्रभारियों को अग्रिम और कार्य स्वीकृत कर राशि प्रदाय कर क्रेडा के स्थापित संयंत्रों के संचालन-संधारण का कार्य कराया गया था। लेकिन भानुप्रताप ने इस वित्तीय वर्ष में इसका समायोजन करना उचित नहीं समझा, जिससे उन अधिकारियों पर लगभग 2-3 लाख रुपये का अग्रिम बकाया हो गया है।
झूठी और भ्रामक खबरों के खिलाफ नोटिस भेजने की तैयारी
भानुप्रताप ने अपने गलत कार्यों को छिपाने और संभावित कार्यवाहियों से बचने के लिए क्रेडा सी.ई.ओ. श्री राजेश सिंह राणा और अन्य अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए अनुसूचित जाति आयोग में झूठी शिकायत दर्ज कराई है। इसके अलावा, उन्होंने पदोन्नति के संबंध में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। क्रेडा प्रबंधन ने राजेश सिंह राणा के खिलाफ लगाई गई झूठी और भ्रामक खबरों के विरुद्ध लीगल नोटिस जारी करने की तैयारी की है