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November 22, 2024
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अवैध रूप से शराब बिक्री करने ले जा रहे आरोपी के विरुद्ध थाना धमतरी द्वारा की गई वैधानिक कार्यवाही

पवन साहू

आरोपी से 43 पौवा देशी प्लेन शराब किमती 3410/- रुपये एवं बिक्री रकम 4310/- रूपये,प्रयुक्त मो०सा०84000/- रूपये, जुमला 91750/- रुपये किया गया जप्त
आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली पुलिस द्वारा धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही
असामाजिक कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर वैधानिक कार्यवाही करने एवं उनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु सभी प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिये गए हैं।
जिस पर पेट्रोलिंग के दौरान नहरनाका चौक के पास धमतरी में एक व्यक्ति द्वारा अवैध रुप से शराब बिक्री किये जाने हेतु मोटरसाइकिल में ले जाने की मुखबिर सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा टीम भेजकर रेड कि कार्यवाही कि गई।
जहां पर नहरनाका चौक के पास धमतरी के पास देवानंद ध्रुव पिता गणेश ध्रुव नाम का व्यक्ति अपने मोटरसायकिल में एक प्लास्टिक बोरी में अवैध रूप से शराब बिक्री करने ले जा रहा था जहां पर हमराह स्टॉफ एवं गवाहों के समक्ष आरोपी देवानंद ध्रुव राम ध्रुव पिता गणेश ध्रुव के पास से एक प्लास्टिक बोरी में 43 पौवा देशी प्लेन शराब प्रत्येक में 180-180 ML शराब भरा हुआ। कुल 7.740 बल्क लीटर कीमती 3440/-रूपये एवं बिक्री रकम 4310/-रूपये प्रयुक्त बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल किमती 84000/- रूपये जुमला किमती 91750/-रूपये गवाहों के समक्ष जब्त कर आरोपी के विरुद्ध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही किया गया।
आरोपी-01 आरोपी देवानंद ध्रुव पिता गणेश ध्रुव उम्र 33 वर्ष साकिन दोनर थाना अर्जुनी जिला धमतरी (छ.ग.)
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी धमतरी निरी.ब्रिजेश तिवारी,प्रआर.गोपी चंद्राकर,आर.अंकुश नंदा, अंशुल सालुंके का विशेष योगदान रहा।

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