पवन साहू
आरोपी के विरुद्ध थाना कुरुद पुलिस द्वारा धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही
पुलिस अधीक्षक द्वारा असामाजिक कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर वैधानिक कार्यवाही करने एवं उनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु सभी प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिये गए हैं।
जिस पर कुरुद पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली की एक व्यक्ति द्वारा मरौद में अवैध रुप से शराब बिक्री रहा है की सूचना पर थाना कुरुद पुलिस एवं सायबर टीम द्वारा रेड कि कार्यवाही कि गई।
जहां पर आरोपी धनसिग महेलकर पित दुर्योधन मेहलकर उम्र 25 वर्ष निवासी मरौद,थाना कुरूद जिला धमतरी द्वारा अपने घर में रखकर अवैध रूप से शराब बिक्री करते मिला जिसको रंगे हाथ पकड़ा गया,पुलिस को देखकर शराब खरीदने वाले भाग गए,जहां पर हमराह स्टॉफ एवं गवाहों के समक्ष संदेही व्यक्ति से नाम पूछने पर अपना नाम धनसिग महेलकर पित दुर्योधन मेहलकर उम्र 25 वर्ष के पास से एक थैला में 50 पौवा देशी मशाला शराब प्रत्येक में 180-180 ML शराब भरा हुआ। कुल कीमती 5,500/- रूपये गवाहों के समक्ष जब्त कर आरोपी के विरुद्ध धारा 34 (2)
आबकारी एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही किया गया है।
आरोपी 01
धनसिग महेलकर पिता दुर्योधन मेहलकर उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम मरौद,थाना कुरूद, जिला धमतरी (छ.ग.)
उक्त कार्यवाही में सायबर प्रभारी सहित प्रआर.डैनी मंडावी,आर. गोपाल चंद्राकर किशोर देशमुख मनोज साहू दीपक साहू एवं थाना कुरूद स्टॉफ का विशेष योगदान रहा।