Jadgeep Dhankhar: कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया ब्लॉक भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए नोटिस ला सकता है. समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, नोटिस के समय पर अभी भी चर्चा होनी है कि इसे कब लाया जाए.
इंडिया ब्लॉक ने बार-बार राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर विपक्ष के खिलाफ पक्षपातपूर्ण होने का आरोप लगाया है. देश में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है. उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन राज्य सभा के अध्यक्ष भी होते हैं.
क्या पद से हटेंगे धनखड़?
रिपोर्ट के अनुसार, नोटिस के समय पर अभी भी चर्चा होनी है. हालांकि नोटिस के द्वारा धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद से हटाने में सफलता मिलने की संभावना नहीं है लेकिन यह राज्यसभा के सभापति के रूप में उनके स्पष्ट रूप से और लगातार पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण वाली छवि को जरूर उजागर करेगा.
इतने सांसदों ने किये हस्ताक्षर
रिपोर्ट के अनुसार, विपक्ष की ओर से 87 सदस्यों ने धनखड़ के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं. इसके अलावा विपक्ष द्वारा प्रस्ताव लाने की योजना के बारे में संदेश दो दिन पहले सदन के नेता एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को अनौपचारिक रूप से दे दिया गया था.
क्या है संवैधानिक प्रावधान?
संविधान के अनुच्छेद 67(B) के अनुसार, ऐसा कोई प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रस्ताव पेश करने के इरादे को सदन में 14 दिन पहले ना बताया गया हो. अनुच्छेद 67(B) में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को राज्य सभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा लोक सभा द्वारा सहमति से उसके पद से हटाया जा सकता है. शुक्रवार को मानसून सत्र समाप्त हो गया.