-4.9 C
New York
January 15, 2025
BBC LIVE
BBC LIVEtop newsछत्तीसगढ़बिलासपुर

बिलासपुर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला : ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाने के राज्य सरकार के निर्णय पर लगी मुहर

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील को बरकरार रखा है, जिससे एकल पीठ के आदेश को पलट दिया गया है। खंडपीठ ने आधा दर्जन ग्राम पंचायतों को नगरपालिका का दर्जा देने वाली अधिसूचना को वैध ठहराया और सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला देते हुए, खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि कार्यकारी निर्देशों को वैधानिक नियमों के साथ संरेखित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 1961 अधिनियम की धारा 5 के तहत निर्धारित संक्रमण क्षेत्रों से संबंधित प्रतिबंध अधिसूचना जारी होने की तारीख से ही प्रभावी होते हैं।

खंडपीठ ने राज्य सरकार के पक्ष में सुनाया फैसला

राज्य सरकार ने एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए खंडपीठ में अपील दायर की थी। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति एके प्रसाद की खंडपीठ ने एकल पीठ के निष्कर्ष से असहमति जताते हुए राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया।

अधिसूचना को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं को किया खारिज

खंडपीठ ने मरवाही, सकरी, सरसीवां, जनकपुर, कोपरा और पावनी नगर पालिकाओं को अपग्रेड करने के राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा और अधिसूचना को रद्द करने की मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।

Related posts

खुद को मंत्री बताकर दिल्ली के कारोबारी से 15 करोड़ की ठगी के मामले में केके श्रीवास्तव के खिलाफ FIR दर्ज

bbc_live

BIG NEWS : भीषण बारिश के चलते तीन दिनों तक बंद रहेंगे स्कूल और आंगनबाड़ी, देखें आदेश

bbc_live

सीएम मोहन यादव के पिता का निधन, मुख्यमंत्री साय ने जताया दुःख

bbc_live

Leave a Comment

error: Content is protected !!