रिपोर्टर पवन साहू
आरोपी के विरुद्ध धारा 294,307,302 भादवि० के तहत अपराध पंजीबद्ध कर भेजा गया जेल
पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही करने के दिये थे निर्देश
संक्षिप्त विवरण प्रार्थी हेमंत साहू पिता निरंजन निवासी कोड़ापार चौकी बिरेझर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की दिनांक 24.01.24 को रात्रि,7.30 बजे डोमन दास मानिकपुरी पिता मुरली उम्र 30वर्ष निवासी कोड़ापार ने खाना नहीं बनाने की बात पर से अपने मौसी लता मानिकपुरी, नानी सुरुज मानिकपुरी को माँ बहन की गाली गलौच कर हत्या करने की नियत से धारदार टंगिया से दोनों को सिर मे मार दिया जिससे दोनों को गंभीर चोट आया है इलाज कराने अभनपुर ले जाते समय लता मानिकपुरी की मौत हो गयी तथा सुरुज मानिकपुरी इलाज हेतु भर्ती है रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र 49/24 धारा 294,307,302 भादवि० के तहत अपराध पंजीबद्ध कायम कर विवेचना मे लिया गया।
पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिये थे।
जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह के मार्गदर्शन में एसडीओपी. कुरूद के.के.वाजपेयी के नेतृत्व में चौकी प्रभारी बिरेझर द्वारा मामले में त्वरित कार्यवाही कर आरोपी डोमन दास मानिकपुरी कि पतासाजी कर आरोपी को दिनांक 25.01.24 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
आरोपी डोमन दास मानिकपुरी पिता मुरली उम्र 30वर्ष निवासी कोड़ापार
उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी निरीक्षक शोभा मंडावी,सउनि.जगदीश सोनवानी,दक्ष कुमार साहू, प्रआर. हेमू साहू, आर. जितेन्द्र चंद्राकर, आर.नंदू ध्रुव का विशेष योगदान रहा।