रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार पीएम मोदी की एक और गारंटी पूरी करने जा रही है। प्रदेश में 1 मार्च से महतारी वंदन योजना लागू होगी। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 1 हजार रुपए यानी एक साल में 12 हजार रुपए मिलेंगे। लेकिन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाओं को ग्राम पंचायत, आंगनबाड़ी में आवेदन करना होगा। नगरीय क्षेत्रों में वार्डों में आवेदन करना होगा। वहीं आवेदन के लिए क्या-क्या महत्वपूर्ण दस्तावेज लगेंगे? पात्र-अपात्र कौन होंगी, इस तरह के अनेक सवाल उठ रहे है… तो चलिए हम आपको बताते है कि इस योजना के लिए क्या पात्रता होंगी और किन डाक्यूमेंट की जरुरत पड़ेगी.…
सरकार ने महतारी वंदन योजना क्यों लागू किया?
सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी वंदन योजना लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है।
महतारी वंदन योजना की पात्रता (Mahatari Vandan Yojana patrata )
- विवाहित महिला छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो।
- आवेदन के समय विवाहित महिला की उम्र 1 जनवरी को 21 वर्ष से कम न हो।
- विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी।
महतारी वंदन योजना में ये महिलाएं होंगी अपात्र
1. जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो।
2. परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग में स्थायी, अस्थायी, संविदा पदों पर कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी हो।
3. परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक हो।
4. परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मण्डल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो।
महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को मिलेंगे एक हजार रुपए
1. प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000 रुपए प्रतिमाह भुगतान आवेदिका के बैंक खाते में किया जायेगा।
2. ऐसी महिलाएं जिन्हें सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत तथा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से विभिन्न पेंशन योजनाओं से प्रतिमाह रू. 1000/- से कम राशि की पेंशन प्राप्त हो रही है, तो ऐसे पात्र महिलाओं को अतिरिक्त उतनी राशि की सहायता स्वीकृति की जायेगी, जिससे उन्हें कुल राशि रू. 1000/- की मासिक राशि प्राप्त होंगी।
महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन 5 फरवरी से होगा शुरू
ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन 5 फरवरी से शुरू होगी।
आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी
अनन्तिम सूची जारी करने की तिथि- 21 फरवरी
सूची पर आपत्ति करने की अवधि- 21 से 25 फरवरी
आपत्ति निराकरण के लिए अवधि- 26 से 29 फरवरी
अंतिम सूची का प्रकाशन – 1 मार्च
स्वीकृति पत्र जारी करने की तिथि- 5 मार्च
महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर ऑनलाइन- 8 मार्च
महतारी वंदन योजना का फार्म किस साइट पर भरें
1. महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन ऑनलाईन पोर्टल(https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in) पर कर सकते हैं।
महतारी वंदन योजना, आवेदन मोबाईल ऐप से यहां भर सकेंगे
1. आंगनवाड़ी केन्द्र के माध्यम से आवेदन भरे जाने के लिए आंगनवाड़ी केन्द्र की लॉगिन आईडी से।
2. ग्राम पंचायत स्तर से आवेदन भरे जाने हेतु ग्राम, ग्राम पंचायत सचिव (ग्राम प्रभारी) की लॉगिन आईडी से।
3. परियोजना कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग से भी आवेदन किए जा सकेंगे, इस हेतु परियोजना स्तर की लॉगिन आईडी से।
4. आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से अथवा मोबाईल एप के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन भरे जाने की यह प्रक्रिया ओ.टी.पी. आधारित होगी तथा संबंधित आंगनवाड़ी केन्द्र का चयन अनिवार्य होगा।
इसके वेब पोर्टल पर प्रदेश के समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों ग्रामवार /वार्डवार सूची उपलब्ध होगी।
महतारी वंदन योजना का फॉर्म नगर निगम, नगर पंचायत में कैसे भरें, यहां जानिए
5. नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले वार्डों में नगरीय निकायों के द्वारा वार्ड प्रभारी बनाए जाएंगे।
वार्ड प्रभारी को लॉगिन आईडी प्रदान की जाएगी। आवेदन वार्ड प्रभारियों के माध्यम से, वार्ड के अंतर्गत आने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों की लॉगिन आईडी के माध्यम से, परियोजना कार्यालय के लॉगिन आईडी के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों के आवेदन भरे जा सकते है। साथ ही आवेदक स्वयं भी ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे।
महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन निशुल्क
1. आवेदन पत्र भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी।
2. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए आवेदिका के द्वारा पूर्व से ही आवेदन के लिए आवश्यक जानकारी का प्रपत्र भरने की सुविधा होगी। उक्त प्रपत्र ग्राम पंचायत,वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र,परियोजना कार्यालय में तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में उपलब्ध होंगे।
इन प्रपत्र में आवेदिकाओं को समस्त जानकारी तथा आवश्यक प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न कर अपने हस्ताक्षर सहित ग्राम पंचायत,वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र,परियोजना कार्यालय में अथवा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में प्रदान करना होगा।
आवेदिका को उसके द्वारा भरे गये आवेदन की प्री-प्रींटेड पावती दी जाएगी। यह पावती पोर्टल ऐप से सीधे एसएमएस द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी।
3. आवेदिकाओं द्वारा सीधे पोर्टल पर भी पब्लिक लॉगिन से आवेदन किया जा सकेगा। पोर्टल अथवा मोबाईल एप के माध्यम से स्वतः आवेदन करने वाली आवेदिकाओं को समस्त दस्तावेज़ अपलोड करना आवश्यक होगा।
5. आवेदन ऑनलाईन पोर्टल पर आंगनवाड़ी केन्द्र की लॉगइन आईडी से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से, ग्राम की आईडी से भी ग्राम सचिव के द्वारा भरा जा सकेगा।
इसके साथ ही बाल विकास परियोजना कार्यालय स्तर से भी आवेदन भरे जाने हेतु लॉगिन आईडी उपलब्ध कराया जाएगा।
महतारी वंदन योजना के लिए इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
1. स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो।
2. स्थानीय निवासी के संबंध में दस्तावेज़। (निवास प्रमाण-पत्र/राशन कार्ड / मतदाता पहचान-पत्र)।
3. स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड।
4. स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड। (यदि हो तो)
5. विवाह का प्रमाण-पत्र या ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायो द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र।
6. विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
7. परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी / वार्ड/ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।
8. जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10 वी या 12 वी की अंकसूची/स्थानांतरण प्रमाण पत्र/पैन कार्ड / मतदाता परिचय-पत्र/ ड्राइविंग लाइसेंस। (कोई एक)
9. पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति ।
10. स्व-घोषणा पत्र/शपथ-पत्र । (आवेदन के साथ संलग्न)
आवेदकों के द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए उपरोक्त दस्तावेजों के सत्यापन की आवश्यकता होने पर आवेदक को स्वयं उल्लेखित स्थलों पर उपस्थित होना होगा।
ग्राम पंचायतों में होगी अंतिम सूची का प्रकाशन
3. अनंतिम सूची का प्रकाशन- आवेदन प्राप्ति की निर्धारित अंतिम तिथि के बाद पोर्टल / ऐप पर ग्राम पंचायत/वार्डवार प्रदर्शित की जायेगी। जिसका प्रिंट सूचना पटल पर भी चस्पा किया जाएगा।
आपत्तियों को प्राप्त किया जाएगा
आपत्ति निराकरण समितियों द्वारा आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं परियोजना अधिकारी की समिति होगी।
नगरीय क्षेत्रों के लिए तहसीलदार, सीएमओ एवं परियोजना अधिकारी की समिति होगी।
नगर निगम क्षेत्र के लिए आयुक्त नगर निगम, अथवा उनके प्रतिनिधि या परियोजना अधिकारी, शहरी विकास प्राधिकरण एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी की समिति होगी।