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December 8, 2024
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मोहदी में अवैध महुआ कच्ची शराब बेचने वाले आरोपी के विरुद्ध मगरलोड पुलिस ने किया वैधानिक कार्यवाही

पवन साहू

आरोपी के पास से 10 लीटर वाली एक जरीकेन में 08 लीटर महुआ शराब किमती 1200/-रूपये रूपये किया गया जप्त
पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मगरलोड पुलिस द्वारा अवैध शराब पर अंकुश लगाने की कार्यवाही के तहत थाना मगरलोड पुलिस द्वारा ग्राम मोहदी निवासी रामस्वरूप सिन्हा पिता कल्याण सिन्हा उम्र 48 वर्ष जो अवैध रूप से महुआ शराब अपने पास रखकर बिकी करते रंगे हाथ पकड़ा गया।
जिसके पास से 10 लीटर वाली जरीकेन में 08 लीटर महुआ शराब किमती 1200/- रूपये रूपये मिलने पर उक्त शराब रखने व बेचने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज पेश नही करने पर मौके पर आरोपी के कब्जे से बिकी करने रखें 08 लीटर अवैध महुआ शराब को जप्त कर अपराध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से आरोपी रामस्वरूप सिन्हा को विधिवत गिरफ्तार कर थाना मगरलोड अपराध क्रमांक 51/24 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया जाकर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया हैं ।
आरोपी रामस्वरूप सिन्हा पिता कल्याण सिन्हा उम्र 48 वर्ष,साकिन मोहदी,
थाना मगरलोड,जिला धमतरी (छ.ग.)
उक्त सफलता में थाना प्रभारी मगरलोड निरी.राजेश जगत,
अजय बनारसी, प्रआर०दीपक गौतम,आर०बलराम सिन्हा, म.आर.लता साहू का विशेष योगदान रहा।

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