8.3 C
New York
November 24, 2024
BBC LIVE
राज्य

कलेक्टर ने जारी किया आदेश : बाघ की मौजूदगी के कारण बारनवापारा अभ्यारण्य के आसपास 7 गांवों में धारा 144 लागू

०सुरक्षा दृष्टि से लिया गया फैसला इन क्षेत्रों में आवाजाही रहेगी प्रतिबंधित

बलौदाबाजार।वनमण्डलाधिकारी बलौदाबाजार के रिपोर्ट अनुसार 07. मार्च 2024 को संध्या के समय सिरपुर क्षेत्र में 01 नग बाघ (टाईगर) को देखा गया है। बाघ अनुसूची-1 का वन्यप्राणी है, जिला महासमुन्द एवं बलौदाबाजार- भाटापारा में बाघ का विचरण हो रहा है। वर्तमान में जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के वन विकास निगम क्षेत्र अंतर्गत बाघ विचरण क्षेत्र के 07 ग्रामों (रवान, मोहदा, कौहाबाहरा, मुरूमडीह, छतालडबरा, गजराडीह एवं दलदली) में अधिक संख्या में भीड़-भाड़ इकट्ठा होने से बाघ उत्तेजित हो सकता है तथा बाघ के राजस्व क्षेत्र में जाने से अप्रिय घटना होने की संभावना है। उपरोक्त कारणों के आधार पर जिला बलौदाबाजार- भाटापारा के वन विकास निगम क्षेत्र अंतर्गत बाघ विचरण क्षेत्र के 07 ग्रामों (रवान, मोहदा, कौहाबाहरा, मुरूमडीह, छतालडबरा, गजराडीह एवं दलदली) में मानव तथा बाघ की सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है ताकि उक्त क्षेत्र के रहवासी भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर,निवास कर सके।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के एल चौहान ने आज दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) एवं (2) के तहत् प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के वन विकास निगम क्षेत्र अंतर्गत बाघ विचरण क्षेत्र के 07 ग्रामों (रवान,मोहदा,कौहाबाहरा, मुरूमडीह, छतालडबरा,गजराडीह एवं दलदली) में वन विभाग के अनुमति के बिना अन्य बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। उक्त ग्रामों में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार की भीड़ इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। चूंकि यह संकटकालीन तथा आपातकालीन स्थिति एकाएक उत्पन्न हुई है और किसी पक्ष या व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना संभव नहीं है। यह आदेश सर्व साधारण को संबोधित है एवं प्रत्येक जनसाधारण पर तामील किया जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (2) के अंतर्गत समयाभाव के कारण सार्वजनिक हित को दृष्टिगत रखते हुए,एकतरफा कार्यवाही कर पारित किया जाता है। यह आदेश आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रभावशील रहेगा।

Related posts

Bhilai: केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग से ब्लास्ट, इंडस्ट्रियल एरिया को कराया गया खाली

bbc_live

कलस्टर प्रभारी अजय चंद्राकर ने ली बैठक विधानसभा के कोर और प्रबंधन, चुनाव की लेकर दिए टिप्स

bbc_live

Lok Sabha Election 2024 : शाम 5 बजे तक छत्तीसगढ़ की तीन सीटों पर 72.13 प्रतिशत मतदान, यहां पड़े सबसे अधिक वोट

bbc_live

Leave a Comment

error: Content is protected !!