रायपुर। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए राज्य सरकार ने पुनरीक्षित दरों पर महँगाई भत्ता भुगतान का आदेश जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय से जारी हुए आदेश में छह अलग-अलग बिंदुओं में दिशा निर्देश जारी किया गया है। पुनरीक्षित दरों से महँगाई भत्ते का नियमन भारत सरकार वित् मंत्रालय से होगा। देय महँगाई भत्ते का भुगतान नक़द किया जाएगा। इस भुगतान में विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा। इसके अलावा अधिक भुगतान करने पर ज़िम्मेदार अधिकारियों से वसूली की जाएगी। इस संबंध में शासन के समस्त विभाग, समस्त विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त और सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर दिया गया है।