रिपोर्टर पवन साहू धमतरी
इसके पूर्व इसी मामले में धमतरी के आरोपी निर्मल सार्वा को किया जा चुका है गिरफ्तार
संक्षिप्त विवरण- प्रार्थी भुपेश चौधरी को आरोपी निर्मल सार्वा एवं मेहताब आलम दोनों के व्दारा सिमांन होटल धमतरी में औराबीटक्वाईन नामक कंपनी में क्रिप्टोकरेंसी पर इन्वेस्ट करने पर ज्यादा फायदा दिलाने का झुठा आश्वासन एवं प्रलोभन देकर फोन पे, गुगल पे के माध्यम से निर्मल सार्वा एवं मेहताब आलम के मोबाईल नंबर में 3,20,000/- रुपये ट्रांसफर करने कहने पर भुपेश चौधरी अपने स्टेट बैंक के खाता क्र० 53033691927 के माध्यम से दोनो को करीबन दो वर्षों तक कुल रकम 18,27,000/- रु० दिया है एंव प्रार्थी के अन्य परिचित लोगो भुपेन्द्र साहू, श्याम वरयानी, को भी औराबीटक्वाईन कंपनी अधिक लाभ मिलेगा कह कर झांसा देकर उन लोगों से बड़ी मात्रा में रकम जमा कराया गया है ,एवं उक्त रकम आज दिनांक तक पीड़ितो को प्राप्त नही होने पर आवेदक के आवेदन पर आरोपी निर्मल सार्वा औराबीटक्वाईन कंपनी छत्तीसगढ हेड तथा मेहताब आलम ओराबीटक्वाईन कंपनी हेड के व्दारा जानबुझकर आवेदक को कपट पूर्वक एवं बेईमानी से क्रिप्टोकरेंसी में राशि जमा करवाने प्रलोभन देकर उत्प्रेरित करते हुए आर्थिक, मानसिक एवं ख्याति की हानि पहुंचाने का धारा 420, 34 भादवि. का घटित करना पाये जाने से थाना सिटी कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर
विवेचना के दौरान प्रार्थी एवं पीडितो, गवाहो का कथन लिया गया एवं प्रार्थी एवं अन्य आरोपियों के मोबाईल एवं खातो में किये गये ट्रांजेक्सन का बैंक स्टेटमेंट को जप्त किया गया है मामले में आरोपी निर्मल सार्वा को गिरफ्तार कर मान०न्यायालय पेश किया गया जो आरोपी जेल में है।
आरोपी मेहताब आलम से पुछताछ में आरोपी राजू गुप्ता को औराबीटक्वाईन एव बिगबीटबुल कम्पनी का हैंड होना बताया और राजू गुप्ता के द्वारा उक्त कंपनियो को संचालित करना कंपनी का प्रचार प्रसार करना और औराबीटक्वाई बिगबिटबुल (बीटीबी) में लोगों के इन्वेस्टमेंट पर आरोपी राजू गुप्ता को मोटी रकम कमिशन के रूप में मिलता था आरोपी राजू गुप्ता के द्वारा अपनी निजी कमाई फायदा के लिये लोगो को औराबीटक्वाई विगबिटबुल (बीटीबी) में झासा देकर लोगो के साथ में धोखाधडी कर पैसा जमा कराकर इन्वेस्टमेंट कराया गया।
लोगों का जमा रकम आज तक वापस नही मिला है।
उक्त कम्पनी बंद हो गया है।
कि मामले में आरोपी राजू गुप्ता के पता साजी के लिये धमतरी पुलिस की टीम कलकत्ता पं. बंगाल रवाना किया था जहां आरोपी राजू गुप्ता को टीम द्वारा पकड़कर कड़ाई से पुछताछ किया गया आरोपी के द्वारा अपना जुर्म स्वीकार्य करने पर
आरोपी राजू गुप्ता से घटना में प्रयुक्त एप्पल कंपनी का मोबाईल को मय सीम के जप्त गया एवं आरोपी राजू गुप्ता पिता सुरेश प्रसाद गुप्ता उम्र 41 साल निवासी नया सराय वार्ड न० 16 बिहार हॉल कलकत्ता पश्चिम बंगाल को कलकत्ता में गिरफ्तार कर स्थानीय न्यायिक मजिस्ट्रेड सीजेएम न्यायालय कलकत्ता से ट्रांजिट रिमांण्ड लिया जाकर उक्त आरोपी राजू गुप्ता का न्यायिक रिमांण्ड पर भेजा गया है
नाम आरोपी- राजू गुप्ता पिता सुरेश प्रसाद गुप्ता उम्र 41 साल निवासी नया सराय वार्ड नं0 16 बिहार सरीफ नालंदा थाना बिहार सरीफ जिला नालंन्दा बिहार हॉल बड़ानगर कलकत्ता थाना बडानगर कलकत्ता पश्चिम बंगाल
उक्त कार्यवाही में उनि.अमित बघेल,प्रआर.दिनेश तुरकाने, आर.कुलदीप राजपूत,साजिद अली का विशेष योगदान रहा।