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February 5, 2025
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CG: सभापति, महापौर का कार्यकाल खत्म, प्रदेश के 10 निगमों में प्रशासकों की नियुक्ति

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने प्रदेश के 10 नगर निगमों में प्रशासकों की नियुक्ति का आदेश जारी किया है। यह आदेश निगमों के चुनावी कार्यकाल के समाप्त होने के बाद प्रभावी होगा। इन निगमों का चुनावी कार्यकाल समाप्त होते ही, जिला कलेक्टरों को प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। यह स्थिति 29 वर्षों बाद सामने आ रही है, जब निगमों का संचालन प्रशासकों के हाथों होगा। इसके साथ ही विधानसभा में छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन विधयेक भी पारित हो चुका है।

यह कदम राज्य निर्माण से पहले मध्य प्रदेश शासन के दौरान छत्तीसगढ़ के रायपुर सहित अन्य जिलों में प्रशासकों की नियुक्ति के आधार पर लिया गया है, जब लंबे समय तक निगमों का कार्य संचालन प्रशासकों द्वारा किया गया था।

नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी

इस बीच, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। इसके तहत 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वालों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। 6 जनवरी तक दावा-आपत्ति और दावे की प्रक्रिया समाप्त होगी, और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी को किया जाएगा।

प्रदेश के 14 नगर निगमों में से 10 निगमों का कार्यकाल 3 जनवरी से 10 जनवरी तक समाप्त हो रहा है। इनमें राजनांदगांव, भिलाई, बिरगांव, जगदलपुर, रिसाली, दुर्ग, भिलाई, धमतरी, चिरमिरी, रायगढ़, रायपुर, अंबिकापुर और कोरबा के महापौर शामिल हैं, जिनका कार्यकाल क्रमवार समाप्त होगा।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया 3 से 11 जनवरी तक चलेगी। 8 जनवरी को अधिसूचना प्रकाशित होगी, जबकि 10 जनवरी को आरक्षण की जानकारी दी जाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की सूचना 3 जनवरी को प्रकाशित होगी और 11 जनवरी तक आरक्षण कार्यवाही की जानकारी दी जाएगी। महापौर और अध्यक्षों के लिए आरक्षण प्रक्रिया 7 जनवरी को होगी।

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