रायपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के सहायक शिक्षकों की नौकरी पर संकट के बादल गहराते हुए नजर आ रहे है। सुप्रीम और हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश में बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को अब नौकरी से निकालने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बता दें कि बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले में पदस्थ 70 सहायक शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दिया गया है। ये सभी शिक्षक जिले के अलग-अलग स्कूलों में पदस्थ थे। इन शिक्षकों की बर्खास्तगी को लेकर आदेश भी जारी किया गया है।
आपको बता दें कि, बस्तर व सरगुजा संभाग में 6285 पदों पर सहायक शिक्षक भर्ती के लिए 4 मई 2023 को नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसमें शैक्षणिक योग्यता बीएड व डीएलएड दोनों थी। जून 2023 में व्यापमं से भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। जुलाई 2023 को रिजल्ट आया। इस बीच अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, इसमें शिक्षा की गुणवत्ता का हवाला देते एनसीटीई 2018 के गजट रद्द किया। इस निर्णय के आधार डीएलएड के अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट बिलासपुर में मामला दायर किया। हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद बीएड वालों को इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। इसके बाद बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट गए। वहां से अंतरिम राहत मिली, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी उल्लेख किया कि, यह भर्ती हाईकोर्ट के फैसले के अधीन रहेगी।
इसके आलावा बीतें दिनों सरगुजा जिले के शिक्षकों की बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया गया था। आदेश में यह कहा गया है कि, लोक शिक्षण विभाग संचालनालय द्वारा 2023 में जारी विज्ञापन के तहत बीएड डिग्रीधारियों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, बी.एड. डिग्रीधारियों की नियुक्ति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाओं पर पारित किए जाने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रखी गई थी। अब, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 2 अप्रैल 2024 को युगल पीठ द्वारा आदेश पारित किया गया है।