इस्लामाबाद। तोशाखाना मामले (Toshakhana case) में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) और उनकी बेगम बुशरा (BUSHRA BEGUM) को कोर्ट (Pakistan Court) ने 14-14 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इमरान और बुशरा पर 78-78 करोड़ का जुर्माना भी लगाया भी लगाया है। इसके साथ ही इमरान खान और उनकी पत्नी दोनों को 10 साल तक किसी भी सार्वजनिक पद पर बहाल होने से रोक दिया है।
इमरान खान पाकिस्तान की रावलपिंडी जेल में बंद है। तोशाखाना मामले में इमरान खान को सजा सुनाने के लिए जज खुद मोहम्मद बशीर खुद पहुंचे। जवाबदेही अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इमरान और उनकी बेगम को 14-14 साल की कठोर सजा सुनाई है। वही दोनों पर 78-78 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही इमरान खान और उनकी पत्नी दोनों को 10 साल तक किसी भी सार्वजनिक पद पर बहाल होने से रोक दिया है। बुशरा कोर्ट में पेशी के लिए नहीं पहुंचीं।
क्या है तोशाखाना ?
तोशाखाना में देश के प्रधानमंत्री को विदेशी नेताओं से मिले उपहार रखे जाते हैं। इसमें लागू नियम के मुताबिक यदि कोई सरकारी अधिकारी वह उपहार रखना चाहता है, तो उसे उसकी कीमत चुकानी होती है। उपहार पहले तोशाखाना में जमा होना चाहिए। इमरान खान और उनकी बेगम पर तोशाखाना मामले में नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। इमरान पर आरोप है कि, उन्होंने अपनी बेगम के साथ मिलकर विदेशी उपहारों को अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उपहारों को कम कीमत पर अपने पास रखा।
गोपनीय दस्तावेज मामले में हुई 10 साल की सजा
तोशाखाना मामले में सजा होने से पहले पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को गोपनीय दस्तावेज लीक करने के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। इमरान खान (71 वर्षीय) और शाह महमूद कुरैशी (67 वर्षीय) रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं।