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November 22, 2024
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PM Kisan Mandhan Yojana: ‘किसान मानधन योजना’ के तहत किसानों को हर महीने 3000 रुपये देती है सरकार, ऐसे उठाए योजना का लाभ

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के किसानों के लिए ‘किसान मानधन योजना’ चला रही है। योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पार कर चुके किसान आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 60 वर्ष से ज्यादा के आयु के किसानों को 3 हजार रुपये महीने यानी 36,000 रुपये की वार्षिक पेंशन दी जाती है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) 12 सितंबर, 2019 को शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों (SMF) को पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिमाह 3 हजार रुपए देने का प्रावधान है।

इन्हे मिलता है योजना का लाभ

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा उन छोटे और सीमांत किसानों को फायदा दिया जाता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की भूमि होती है। इस योजना में एंट्री के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए और आपको हर महीने 55 से 200 प्रति महीना (आयु के हिसाब से) योगदान करना होगा। इसके बाद 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3000 रुपये महीने की पेंशन आपको दी जाती है।

इन्हे नहीं मिलेगा लाभ

वे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि है। एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) का योगदान करने वाले किसानों को। ईएसआईसी और ईपीएफओ का लाभ ले रहे किसानों को इसका फायदा नहीं मिलता।

ऐसे कर सकते हैं आवेदन

इसके लिए आपको अपने नजदीकी सीएससी सेंटर जाना होगा। अब आपको आधार कार्ड और सेविंग अकाउंट नंबर के माध्यम से इस योजना में पंजीकरण कराना होगा। आपको पहला योगदान कैश में देना होगा और फिर उसके बाद खाते से ऑटो डेबिट मेनडेट कराना होगा। इसके बाद आपका किसान पेंशन अकाउंट नंबर जनरेट हो जाएगा और किसान कार्ड आपको प्रिंट होकर मिल जाएगा।

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