पवन साहू
दोनों आरोपियों से 9350/-रूपये नगद एवं दो एंड्रॉयड मोबाईल किमती 13000/- रुपये जुमला किमती 22350/- रुपये जप्त कर धारा 6 (क) (छ०ग०)जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत की गई वैधानिक कार्यवाही
पुलिस अधीक्षक द्वारा सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने,अवैध जुआ,सट्टा अवैध कारोबारियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए हैं।
इसी तारतम्य में आज दिनांक 14.02.24 को थाना नगरी में सट्टा नामक जुआ के तहत् 02 प्रकरण दर्ज किया गया है।
जिसमें थाना नगरी के अप०क० 15/24 धारा 6 (क) (छ०ग०)जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत् आरोपी मोरध्वज साहू पिता श्रवण कुमार साहू उम्र 44 वर्ष साकिन अंजनी चौक सांकरा रोड़ नगरी थाना नगरी जिला धमतरी को घटनास्थल अंजनी चौक पान ठेला के पास सांकरा रोड़ नगरी के पकड़ा गया जिसके कब्जे से पेश करने पर 01 नग कागज के टुकडे में लिखा सट्टा पट्टी पर्ची, एवं 01 नग डाट पेन व नगदी रकम 8640/- रू व एक नग विवो कंपनी का मोबाईल किमती लगभग 8,000/- रूपये. जुमला किमती 16,640/- रूपये को जप्त किया गया है। आरोपी का कृत्य अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी को आज दिनांक को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
(02)
अप०क्र० 16/24
धारा 6 (क) छ०ग० जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत् आरोपी बल्लू बंजारे पिता स्व० द्वारपाल बंजारे उम्र 47 वर्ष साकिन वार्ड क. 13 बाजार पारा नगरी थाना नगरी जिला धमतरी छ०ग० को घटनास्थल बस स्टैण्ड यात्री प्रतिक्षालय नगरी के पास पकड़ा गया जिसके कब्जे से पेश करने पर पर 01 नग सट्टा पट्टी अंक लिखा 01 नग डॉट पेन नगदी रकम 710/- रूपये एवं एक विवो कंपनी का मोबाईल पुरानी इस्तेमाली किमती करीबन 5,000/- रूपये कुल 5,710/- रूपये को जप्त किया गया है। आरोपी का कृत्य अपराध सदर का घटित करना पाये जाने से आरोपी को विधिवत् दिनांक 14.02.24 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक इंदल राम साहू सउनि०तानसिंह साहू, प्रआर० सम्पत संभाकर आरक्षक मानसिंह मरकाम,दुर्गेश ध्रुव का विशेष योगदान रहा है।