नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए 11 मार्च को देश में CAA लागू कर दिया है। जिसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से लोग भारत की नागरिकता लेने के लिए आवेदन कर सकते है। बता दें कि सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA के तहत भारतीय नागरिकता के लिए गृह मंत्रालय ने वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इसके अलावा, बहुत जल्द एक मोबाइल एप ‘सीएए-2019’ लॉन्च किया जाएगा। वहीं ‘भारतीय नागरिकता ऑनलाइन पोर्टल’ नाम की वेबसाइट पर जाकर ऐसे गैर-मुस्लिम प्रवासी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन दे सकते हैं।
पोर्टल की लिंक
गृह मंत्रालय ने यह पोर्टल https:/indiancitizenshiponline.nic.in. लॉन्च किया है। बता दें, गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए-2019), जिसे अब नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 कहा जाता है, के तहत नियमों को अधिसूचित करने के तुरंत बाद पोर्टल सोमवार रात को उपलब्ध कराया गया है।
इन शर्तों पर मिलेगी नागरिकता
बता दें कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए गैर- मुस्लिम शरणार्थियों से नागरिकता के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदकों को इस प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा और एप्लीकेशन जमा करने के बाद उनका Form IX जेनरेट होगा। सीएए नियमों के तहत आवेदन की स्क्रूटनी होगी और इस दौरान यह चेक किया जाएगा कि उसमें सारी चीजें सही हैं या नहीं। आगे जरूरी इन्क्वायरी (पूछताछ) की जाएगी और फिर सबकुछ ठीक पाए जाने पर आवेदक को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। हालांकि, आवेदक के हाजिर न होने और प्रक्रिया में चीजें अधूरी रहने पर जिला स्तर की समिति आवेदन खारिज भी कर सकती है।
आवेदन करने के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स
- अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी कोई भी लाइसेंस या प्रमाणपत्र।
- अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में भूमि या किरायेदारी का रिकॉर्ड।
- कोई भी दस्तावेज़ जो दर्शाता है कि आवेदक के माता-पिता या दादा-दादी या परदादा में से कोई एक तीन देशों में से किसी एक का नागरिक है या रहा है।
- अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में किसी सरकारी प्राधिकरण या सरकारी एजेंसी द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज जो यह स्थापित करे कि आवेदक अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान से है।
- अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट की कॉपी।
- भारत में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) या विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफआरओ) द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र या आवासीय परमिट, अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
- अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में स्कूल या कॉलेज या बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी स्कूल प्रमाणपत्र या शैक्षिक प्रमाणपत्र।
- अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान सरकार या इन देशों में किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण या सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी किसी भी प्रकार का पहचान दस्तावेज।
CAA की धारा 6बी के तहत कौन दे सकता है आवेदन
- आवेदक किसी भारतीय नागरिक की नाबालिग संतान हो।
- एक शख्स, जिसके अभिभावक भारत के नागरिक हों।
- एक व्यक्ति, जिसके माता-पिता में से कोई एक स्वतंत्र भारत का नागरिक था।
- संबंधित व्यक्ति को भारतीय मूल का होना चाहिए।
- भारतीय नागरिक से शादी किया होना चाहिए।
- आवेदक ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया कार्डधारक हो।
- नागरिकता चाहने वाला शख्स– एक वयस्क जो पांच साल के लिए भारत के विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकृत है, और जो एक वर्ष से भारत में रह रहा है।