राष्ट्रीय

अब 180 दिनों का मातृत्व अवकाश, सरोगेसी से जुड़े नियमों में संशोधन; 15 दिन का पितृत्व अवकाश भी

दिल्ली। मातृत्व अवकाश के मामले में केंद्र सरकार ने बड़े बदलाव की पहल की है। केंद्र सरकार ने सरोगेसी से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब सरकारी कर्मचारियों को 180 दिनों तक की छुट्टी मिल सकेगी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 18 जून को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। इसके मुताबिक केंद्र सरकार की ऐसी महिला कर्मचारी जिन्होंने सरोगेसी के जरिये संतान उत्पन्न की है, अब छह महीने मातृत्व अवकाश की हकदार होंगी। ऐसी महिला कर्मचारी के लिए कोख देने वाली महिला (सरोगेट मां) भी केंद्र की कर्मचारी होगी, तो दोनों ही मांओं को छह-छह महीने का मातृत्व अवकाश मिलेगा। हालांकि इसकी शर्त होगी कि ऐसी महिलाओं के जीवित बच्चों की संख्या दो से कम होनी चाहिए।

18 जून से लागू हुए छुट्टी के नए नियम

नए नियमों के तहत, सरोगेट मां के साथ दूसरी मां को अधिष्ठाता मां की संज्ञा दी गई है। अधिष्ठाता मां बच्चे के देखभाल के लिए दो साल के चाइल्ड केयर लीव की पात्र होगी, जो बच्चे के 18 साल का होने तक ली जा सकेगी। बच्चे का अधिष्ठाता पिता भी यदि सरकारी कर्मचारी है तो वह भी 15 दिनों के पितृत्व अवकाश का पात्र होगा। नए नियम 18 जून से लागू हो गए हैं।

अब 180 दिनों की छुट्टी ले सकेंगी सरोगेट और अधिष्ठाता माताएं
केंद्र सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक सरोगेसी के जरिए बच्चों को जन्म देने वाली माताओं और बच्चों को अपनाने वाले माता-पिता की छुट्टियों की जरूरत को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कहा है कि अब सरोगेसी के मामलों में मातृत्व अवकाश 180 दिनों तक लिया जा सकेगा। केंद्र की सरकारी कर्मचारी जो सरोगेट है, उसे 180 दिनों तक छुट्टी मिल सकेगी। संशोधित नियमों की अधिसूचना कार्मिक मंत्रालय (DoPT) ने जारी कर दी है। इसके मुताबिक अब सरोगेट के साथ-साथ अधिष्ठाता माता (जैविक मां) को भी 180 दिनों की छुट्टी की सुविधा मिल सकेगी।

15 दिनों के पितृत्व अवकाश का फैसला

सरकार ने नए नियमों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 में संशोधन किया है। अब इसका लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। संशोधन के मुताबिक सरोगेसी के लिए कमीशनिंग करने वाली मां, जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, वह भी चाइल्ड केयर लीव पाने की पात्र होगी। इसके साथ ही सरोगेसी के लिए पितृत्व अवकाश को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब केंद्रीय कर्मचारी कमीशनिंग करने वाले पिता, जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, वह बच्चे के जन्म के छह महीने के भीतर 15 दिन का पितृत्व अवकाश पाने का हकदार होगा।

Related posts

रायपुर लोकसभा में 8 लाख से अधिक वाटों की लीड से जीतना है : विष्णुदेव साय

bbc_live

DA Hike: सरकारी कर्मचारियों का खत्म हुआ इंतजार, सरकार ने 2 फीसदी तक बढ़ाया महंगाई भत्ता

bbc_live

छत्तीसगढ़ डिप्‍टी CM विजय शर्मा का बड़ा बयान

bbc_live

नवरात्रि पर सोने और चांदी की खरीदारी का शुभ मुहूर्त…जानें आज के सोने और चांदी के दाम!

bbc_live

BANK HOLIDAYS List 2024 : अगस्‍त में 13 द‍िन बंद रहेंगे बैंक, फटाफट निपटा लीजिए काम, वरना होंगे परेशान

bbc_live

जेईई मेन सेशन 2 के 10 लाख स्टूडेंट्स का रिजल्ट NTA ने किया घोषित…जनरल कटऑफ 93.23% रहा

bbc_live

Loksabha Election 2024 : कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में 1 बजे बैठक, इसी महीने घोषित होंगे प्रत्याशी

bbc_live

Weather News : इधर बारिश थमीं उधर बढ़ने लगा प्रदूषण, जानिए कैसा रहेगा मौसम

bbc_live

‘चुनाव के बाद टूटने वाली हैं दिल्ली की झुग्गियां’, अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया BJP पर आरोप

bbc_live

चुनाव प्रचार खत्म होते ही ध्यान में लीन होंगे पीएम मोदी

bbc_live

Leave a Comment

error: Content is protected !!