रायपुर: छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर को एक बार फिर विशेष कोर्ट से झटका लगा है। गुरुवार को ईडी की विशेष कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका को रद्द कर दिया है। इससे पहले सोमवार को इस मामले की सुनवाई हुई थी लेकिन तब कोर्ट ने डेट आगे बढ़ा दी थी।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में न्यायाधीश ने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा था कि इस तरह का गिरफ्तार करने का तरीका विचलित करने वाला था। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ईडी से इस पूरी प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण मांगा था। इसके साथ ही जमानत के लिए याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर के अधिवक्ताओं ने विशेष कोर्ट में जमानत याचिका दायर की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया गया था।
तीन शराब डिस्टलरियों को आरोपित बनाने पर सुनवाई 20 दिसंबर को
इस बीच, शराब घोटाले में तीन शराब डिस्टलरियों को आरोपित बनाने की याचिका पर भी गुरुवार को सुनवाई हुई। ईडी ने इन डिस्टलरियों के संचालकों को आरोपित नहीं बनाने की जानकारी दी थी, जिसके बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमीन खान ने कोर्ट में धारा 190 के तहत याचिका दायर की। अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई की तारीख 20 दिसंबर तय की है। याचिका में छत्तीसगढ़ डिस्टलरी, भाटिया वाइंस प्राइवेट लिमिटेड और वेलकम डिस्टलरी के संचालकों को आरोपित बनाने की मांग की गई थी।