केरल। कोच्चि की सीबीआई कोर्ट ने कांग्रेस के 2 युवा कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में CPI-M के पूर्व विधायक सहित चार लोगों को 5 साल की सश्रम कारावास और सीपीएम के 10 कार्यकर्ताओं को दोहरे उम्रकैद की सजा दी है। दरअसल, कांग्रेस नेता कृपेश और सरतलाल की अक्टूबर 2019 में केरल के कासरगोड जिले के पेरिया में हत्या कर दी गई थी। CPI-M के पूर्व विधायक केवी कुन्हीरमन ने कातिलों की मदद की थी।
दोषी ठहराए गए 10 आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या) और 120(बी) (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप साबित हुए हैं। उम्रकैद की सजा पाने वालों में सीपीआई(एम) पेरिया स्थानीय समिति के पूर्व सदस्य ए पीथमबरण, सुरेश, साजी जॉर्ज, अनिल कुमार, जिजिन, श्रीराग, अश्विन, सुधीश, रंजीत और सुरेंद्रन शामिल हैं।
पूर्व विधायक को मिली पांच साल की सजा
सीपीआई(एम) के पूर्व विधायक और जिला नेता के वी कुन्हिरमन, कनहांगड़ ब्लॉक पंचायत अध्यक्ष के मणिकंदन, वेलुथोली राघवन और ए वी भास्करन को अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला 17 फरवरी 2019 का है जब युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं, 19 साल के कृपेश और 24 साल के सरथ लाल पी के, की हत्या कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह हत्या सीपीआई(एम) और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच राजनीतिक हिंसा के चलते की गई थी। सीपीआई (एम) पेरिया स्थानीय समिति के सदस्य ए पीतांबरन के नेतृत्व में 8 लोगों की एक टीम ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था।
इस कांड से जुड़े 24 आरोपितों में से सीबीआई की अदालत ने 14 को दोषी ठहराया था, जबकि 10 को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। इस मामले में पहले केरल पुलिस जाँच कर रही थी, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश पर इसे सीबीआई को सौंप दिया गया था।