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CG : सिम्स के एचओडी की अग्रिम जमानत खारिज, कम नंबर देने की धमकी देकर महिला जूनियर डॉक्टर से कर रहा था यौन शोषण

बिलासपुर। जिले के सिम्स मेडिकल कॉलेज में जूनियर महिला डॉक्टर के यौन उत्पीड़न मामले में मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉ. पंकज टेम्भूर्णीकर की गिरफ्तारी से बचने की चाल नाकाम हो गई है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

आरोप है कि डॉ. पंकज परीक्षा में कम नंबर देने की धमकी देकर जूनियर महिला डॉक्टर का यौन उत्पीड़न कर रहा था। पीड़िता ने पहले सिम्स की विशाखा कमेटी से शिकायत की, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब आरोपी की हरकतें बढ़ने लगीं, तब पीड़िता ने मुख्यमंत्री से शिकायत की, जिसके बाद सिम्स के डीन ने सिर्फ दिखावे की कार्रवाई की। आखिरकार पीड़िता ने सिटी कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने डॉ. पंकज के खिलाफ केस दर्ज किया। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

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