20.4 C
New York
September 20, 2024
BBC LIVE
राजनीतिराज्य

भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का नोटिस, जानिए क्या है मामला

अब्दुल सलाम क़ादरी

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन पर हाल के विधानसभा चुनावों में विधायक के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर उनको नोटिस जारी किया है।

न्यायमूर्ति पार्थ प्रतिम साहू द्वारा सोमवार को जारी आदेश की प्रति मंगलवार को उपलब्ध हुई।

यह याचिका भाजपा सांसद विजय बघेल ने दायर की थी, जिन्होंने पाटन सीट से भूपेश बघेल के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ा था और हार गए थे।

याचिकाकर्ता के वकील टी.के. झा ने कहा, विजय बघेल ने दलील दी कि 15 नवंबर को पाटन निर्वाचन क्षेत्र में शाम पांच बजे के बाद जुलूस निकालकर भूपेश बघेल ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधान का उल्लंघन किया।

उन्होंने कहा, याचिकाकर्ता ने भूपेश बघेल के निर्वाचन को रद्द करने और उन्हें छह साल तक चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की है।

उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी को तय की है।

Related posts

राजस्व प्रकरणों का पंजीयन और पेशी की तारीख अपडेट नहीं करने वाले अधिकारियों पर होगी कड़ी कार्यवाही : मंत्री टंकराम वर्मा

bbc_live

परीक्षा से भय कैसे दूर करें डॉक्टर गोपा शर्मा ने छात्र-छात्राओं को दिए कई प्रकार के टिप्स

bbc_live

गर्मी ने ली एक और जान, कवर्धा में गला सूखने की वजह से हुई युवक की मौत, अब तक छत्तीसगढ़ में छह मौतें

bbc_live

Leave a Comment

error: Content is protected !!