J. Jayalalithaa: तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता के पास 27 किलो सोने-हीरे के आभूषण थे. सारे आभूषण अवैध रूप से अर्जित किए गए थे. जयललिता के सोने के आभूषण और अन्य सामान बेंगलुरु की एक विशेष अदालत की कस्टडी में हैं. अब कोर्ट ने इन्हें सौंपने का फैसला कर लिया है. बेंगलुरु की सिविल और सेशन कोर्ट ने आभूषणों को तमिलनाडु सरकार को सौंपने की तारीख तय कर दी है.
बेंगलुरु की 36वीं सिटी सिविल कोर्ट ने सोमवार को घोषणा की है कि तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता के 27 किलोग्राम सोने और हीरे के आभूषण इस साल 6 और 7 मार्च को उनके राज्य के गृह सचिव को सौंप देगी. जयललिता को दोषी ठहराए जाने के करीब 10 साल बाद यह कदम उठाया गया है. 20 किलो सोना भुगताने के लिए नीलाम किए जाएंगे. बाकी के 7 किलो माफ कर दिया जाएगा. इसे उनकी मां से मिली विरासत माना जाएगा.
जज ने अपने आदेश में कहा कि सोने के आभूषण लेने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु के आईजीपी को उस व्यक्ति (आधिकारिक) के साथ जाना चाहिए. ऐसे में फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर और छह बड़े बक्से (ट्रंक) आवश्यक सुरक्षा के साथ लाएं और सोने के आभूषण ले जाएं.
जयललिता के पास क्या-क्या सामान थे?
468 प्रकार के सोने और हीरे के आभूषण, वजन 7,040 ग्राम है, चांदी के आभूषण जिनका वजन 700 किलोग्राम है, 740 महंगी चप्पलें, 11,344 रेशम की साड़ियां, 250 शॉल, 12 रेफ्रिजरेटर, 10 टीवी सेट, 8 वीसीआर, 1 वीडियो कैमरा, 4 सीडी प्लेयर्स, 2 ऑडियो डेक, 24 टू-इन-वन टेप रिकॉर्डर, 1040 वीडियो कैसेट, 3 लोहे के लॉकर, 1,93,202 रुपये नकद.
क्या है मामला
जयललिता पर अवैध संपत्ति अधिग्रहण का मामला चला. 27 सितंबर, 2014 को बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने जयललिता को चार साल की जेल और 100 करोड़ रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जुर्माने का पैसा जयललिता की जब्त की गई कीमती चीजों की नीलामी से निकाल जाए. इसी बीच जयललिता की मौत हो गई.