कर्नाटक के पूर्व सीएम और भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी है। येदियुरप्पा के खिलाफ बेंगलुरु की एक कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। हालांकि बीजेपी नेता ने अपने ऊपर लगे आरोपों को ख़ारिज किया है।
कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा कोर्ट को दिए गए आश्वसन के मुताबिक 17 जून को येदियुरप्पा को CID के सामने जांच के लिये उपलब्ध रहेंगे। आपको बता दें कि इस मामले में हाई कोर्ट ने येदियुरप्पा की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी।
बता दें कि सीआईडी ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग करते हुए फर्स्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट का रुख किया था। इस पर कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया था। बीजेपी नेता ने इस वांरट के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर आज शुक्रवार को सुनवाई हुई और उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लग दी गई है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता सी वी नागेश और राज्य के महाधिवक्ता की सुनवाई के बाद यह अदालत इस बात पर विचार कर रही है कि प्रतिवादियों द्वारा आपत्तियां दर्ज करने के लिए नोटिस जारी करने का मामला बनता है।
बता दें कि येदियुरप्पा पर यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 A (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह मामला 17 वर्षीय लड़की की मां की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसने आरोप लगाया था कि इस साल 2 फरवरी को एक मीटिंग के दौरान येदियुरप्पा ने उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया।