रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कबीरधाम जिले के लोहारीडीह कांड मामलें में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इसे लेकर चार मामलों में करीबन 23 लोगों को अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत से जमानत मिल गई है।
बता दें कि, कबीरधाम के लोहारीडीह में उपसरपंच रघुनाथ साहू की हत्या और आगजनी के आरोप में 169 लोगों के खिलाफ 5 अलग-अलग मामलों में FIR दर्ज किया गया था। आरोपियों में 60 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 23 लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिलने के कारण चार FIR में जमानत मिल गई है, लेकिन पांचवे पुलिस से दुर्व्यवहार के मामले अभी भी इन्हें जेल में ही रहना होगा।
क्या है लोहारीडीह हत्या कांड
जानकारी के अनुसार, 14 सितंबर 2024 को छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में समाज अध्यक्ष शिव प्रसाद उर्फ कचरु साहू की हत्या कर फांसी पर लटका दिया गया। पुलिस ने प्रथम दृष्टया शिव प्रसाद की मौत को आत्महत्या बताया। जिसपर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और गांव के उपसरपंच रघुनाथ साहू पर हत्या के आशंका में मारपीट कर मकान को आग के हवाले कर दिया। घटना में उपसरपंच की जलकर मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस पहुंची तो आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस को गांव में घुसने से रोका और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। बाद में पुलिस फोर्स के साथ गांव में घुसी और 69 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
प्रदेश के सियासत में भी आया था उबाल
बता दें कि, इस मामले को लेकर प्रदेश के सियासी माहौल में भी काफी गहमागहमी देखने को मिला था। इस मामले में प्रदेश कांग्रेस कमिटी ने जांच के लिए पांच लोगों की समिति का भी गठन भी किया था। इसके साथ ही इस मामले की जांच के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज समेत, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पीड़ित ग्रामीणों से मुलाक़ात कर उनका हाल चाल जानने की कोशिश की थी। इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने एडिशनल एसपी से मुलाक़ात कर इस मामले की गहन जांच करने को कहा था। जिसके बाद मामले की जांच करने लोहरीडीह पहुंचे एडिशनल एसपी ने ग्रामीणों से जाकर पूछताछ की थी। जिसके बाद इस मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई में 69 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।