रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमि स्वामियों और सम्पत्ति मालिकों के लिए राहत भरा फ़ैसला किया।
सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार पारिवारिक सदस्यों के आपस में हक त्याग पर मात्र 500 रुपये देकर सम्पत्ति की रजिस्ट्री हो जायेगी। वहीं परिवार से बाहर किसी व्यक्ति के हित में सम्पत्ति का हक़ त्यागने पर गाइडलाइन के अनुसार 4 प्रतिशत की राशि देय होगी।
पहले पारिवारिक बँटवारे की ज़मीन की रजिस्ट्री पर गाइडलाइन रेट पर 1.5 प्रतिशत की राशि देय होती थी।
नई व्यवस्था में 25000 रुपये देकर घर जाकर रजिस्ट्री का प्रावधान किया गया है ये प्रावधान पहले केवल मेडिकल ग्राउण्ड पर ही संभव था। अब क्रेता-विक्रेता यदि एक ही स्थान पर हैं और 25000 रुपये का शुल्क अदा कर घर बैठे रजिस्ट्री करा सकेंगें। वहीं क्रेता-विक्रेता 15000 रुपये देकर स्पेशल टाइम स्लॉट पर रजिस्ट्री करा सकेंगें।
देखें राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना,