जशपुर। जशपुर में एक व्यक्ति ने पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी पर आरोप लगाया है कि उसने अपनी पत्नी के साथ दुष्कर्म के मामले में एफआईआर दर्ज करने के दौरान रिश्वत के तौर पर नकदी और एक मुर्गी की मांग की। व्यक्ति ने जशपुर के पुलिस अधीक्षक के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। जवाब में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि, व्यक्ति को यह शिकायत करने के लिए गुमराह किया गया हो सकता है। फिर भी, उन्होंने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
5,000 रुपये नकद और एक मुर्गी की मांग
बता दें कि, इस महीने की छह तारीख को जशपुर जिले के पुलिस अधीक्षक को एक शिकायत दी गई थी, जिसमें प्रार्थी ने बताया था कि 2 दिसंबर को उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया गया। इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए वह अपनी पत्नी के साथ पंडरापाठ पुलिस चौकी गया था। शिकायत दर्ज कराने चौकी पहुंचने पर प्रभारी अधिकारी ने उससे कथित तौर पर 5,000 रुपये नकद और एक मुर्गी की मांग की।
शिकायत के अनुसार, उन्होंने थाना प्रभारी को पांच सौ रुपए दिए। इसके बाद पुलिस उनकी पत्नी को जांच के लिए बगीचा कस्बे में स्थित एक अस्पताल ले गई। अगले दिन उन्हें कपड़ों की जांच के लिए वापस बगीचा भेजा गया, जिस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी को ले जाने के लिए एक हजार पांच सौ रुपए में एक वाहन किराए पर लिया। शिकायत में कहा गया है कि इस दिन थाना प्रभारी ने उनसे पांच सौ रुपए अतिरिक्त मांगे। शिकायतकर्ता ने कथित तौर पर प्रभारी को छह सौ रुपए का मुर्गा भी उपलब्ध कराया।
जमीन गिरवी रख 10 हजार रुपए का लिया कर्ज
प्रार्थी ने शिकायत में बताया है कि वह कोरवा समाज का गरीब व्यक्ति है। थाना प्रभारी के कहने पर उसने अपनी जमीन गिरवी रखकर 10 हजार रुपए का कर्ज लिया है, जिसमें से 9 हजार रुपए खर्च हो चुके हैं। प्रार्थी ने थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
प्रार्थी द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद जिला पुलिस अधीक्षक शशि मोहन रि ने कहा कि, व्यक्ति ने यह शिकायत दर्ज कराने के लिए किसी और के बहकावे में आकर ऐसा किया है। फिर भी उन्होंने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। सिंह ने बताया कि पंडरापाठ क्षेत्र की 29 वर्षीय विवाहित महिला 3 दिसंबर को अपने परिवार के साथ पंडरापाठ थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची थी। महिला ने आरोप लगाया कि 2 दिसंबर की रात करीब 11 बजे ईश्वर उर्फ पंडित घांसी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 64 के तहत मामला दर्ज किया। अगले दिन 4 दिसंबर को पुलिस ने आरोपी ईश्वर उर्फ पंडित घांसी उम्र 27 साल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।