चंडीगढ़। पंजाब के मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, मानसा अदालत ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी समेत 2 सरकारी गवाहों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। बता दें कि, यह कार्रवाई CIA ने हिरासत से फरार आरोपी गैंगस्टर दीपक टीनू के भागने के मामले में, और अदालत में पेश न होकर बयान दर्ज नहीं कराने के मामले में की गई है।
बता दें कि, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपियों में से एक दीपक टीनू 1 अक्टूबर 2022 को सीआईए स्टाफ मानसा की हिरासत से रिहा होकर फरार हो गया था। पंजाब पुलिस ने सब-इंस्पेक्टर प्रीतपाल सिंह को गिरफ्तार कर बर्खास्त कर दिया गया था। जो SIT का भी मैंबर था। दीपक टीनू को दिल्ली पुलिस ने 19 अक्टूबर को राजस्थान के अजमेर से हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था।
वहीं मानसा जिला अदालत ने CIA मानसा के तत्कालीन प्रभारी SI प्रीतपाल सिंह सहित 10 लोगों के खिलाफ आरोप तय किया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट करण अग्रवाल की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि, गवाह सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर करम सिंह और आरटीओ क्लर्क मोहम्मद गर्ग बाध्य होने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। जानकारी के अनुसार, इन गवाहों को 5,000 रुपये की राशि के जमानती वारंट के माध्यम से 12 दिसंबर को अगली तारीख के लिए एक-एक जमानतदार के साथ बुलाया जाएगा। दीपक टीनू मूसेवाला हत्याकांड में नामित 32 आरोपियों में से एक था और आरोप पत्र के अनुसार, दीपक टीनू गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया का सहयोगी है। दीपक टीनू के खिलाफ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और दिल्ली में हत्या सहित 35 आपराधिक मामले हैं।