छत्तीसगढ़

नई व्यवस्था में कोई भी उप-पंजीयक कर सकता है ज़िले की कोई भी रजिस्ट्री

रायपुर। वाणिज्यिक कर विभाग ने रजिस्ट्री कार्य में देरी के मद्देनज़र आम लोगों की सहूलियत के लिए नया आदेश जारी कर दिया है।
मंत्रालय के उपसचिव के नाम से जारी नये आदेश में ये व्यवस्था दी गयी है। जिसके तहत सब रजिस्ट्रार ( एसआर) यानी कि उप-पंजीयक अपने ज़िले के किसी भी क्षेत्र की रजिस्ट्री कर सकता है। पूर्ववर्ती व्यवस्था में एसआर के क्षेत्र निर्धारित थे ऐसी स्थिति में कभी-कभी एक ही क्षेत्र में अधिक संख्या में रजिस्ट्री के प्रकरण आने पर क्रेता-विक्रेता को कई दिनों तक इंतज़ार करना पड़ता था । सरकार ने लोगों की परेशानी की शिकायतों के कारण क्षेत्राधिकार वाली व्यवस्था समाप्त कर दी है। जिससे अब लोगों का बहुत समय बचेगा साथ ही एक ही उप-पंजीयक पर काम का बोझ कम होगा।

आदेश की कॉपी,

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