रायपुर। वर्ष 1994 बैच के आईपीएस जी पी सिंह की सेवा बहाली के लिए केन्द्र सरकार के गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने श्री सिंह की बहाली की पुष्टि करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनज़र ये बहाली की गयी है। श्री सिंह को भूपेश बघेल सरकार ने राजद्रोह सहित अनेक मामलों में आरोपी बनाकर और उन्हें बिना उनका पक्ष जाने सेवा से अनिर्वाय सेवानिवृत्ति दे दी थी जिस पर केन्द्रीय गृह विभाग और कार्मिक विभाग ने अपनी मुहर लगा दी थी। जिसके बाद श्री सिंह ने केन्द्रीय प्रशासनिक अभिकरण (कैट)में केस दायर किया था , जहां से फ़ैसला उनके पक्ष में आया। इस फ़ैसले के खिलाफ केन्द्र सरकार ने हाईकोर्ट दिल्ली में याचिका दायर की थी जहां केन्द्र सरकार की याचिका ख़ारिज हो गयी थी। केन्द्र सरकार ने हाईकोर्ट दिल्ली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की, जिस पर दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कैट के फ़ैसले को सही ठहराते हुए श्री सिंह की सेवा बहाल करने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनज़र केन्द्र सरकार ने जी पी सिंह को सेवा में बहाल करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब राज्य सरकार उनकी पदस्थापना के आदेश जारी करेगी।
वहीं हाईकोर्ट ने भी कुछ समय पहले श्री सिंह पर लगे सारे आरोपों को ख़ारिज कर दिया था। उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से श्री सिंह को राजनीतिक और प्रशासनिक षड़यंत्र का शिकार बनाकर फ़र्ज़ी मुक़दमे दायर कर जेल भेजा था। जिस दौर में केन्द्र और राज्य के आपसी सम्बंध बहुत ख़राब थे उस दौर में भी श्री सिंह के मुद्दे पर राज्य और केन्द्र सरकार का रुख़ एक सा था।