जशपुर। जशपुर से भाजपा विधायक रायमुनि भगत के खिलाफ ईसा मसीह के बारे में विवादित बयान देने के आरोप में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। जिला न्यायालय में दायर परिवाद की सुनवाई के दौरान प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनिल कुमार चौहान ने विधायक के खिलाफ लगाए गए आरोपों को विचारणीय माना। इसके चलते उन्हें 10 जनवरी को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
विधायक रायमुनि भगत पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप
घटना पिछले साल 1 सितंबर को आस्था थाना क्षेत्र के ढेगानी गांव में हुई थी। इस गांव में भुईहार समुदाय के लिए एक सामाजिक भवन के उद्घाटन के दौरान, विधायक रायमुनि भगत पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था, जैसा कि ईसाई समुदाय के सदस्यों ने दावा किया था। जवाब में, ईसाई समुदाय के लोगों ने जिले के सभी पुलिस थानों और चौकियों में आवेदन देकर विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया। जांच के बाद, पुलिस को विधायक के भाषण में कोई विवादास्पद तत्व नहीं मिला और उसने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, शिकायतकर्ताओं को अदालतों का सहारा लेने की सलाह दी।
बता दें कि, ढेगानी निवासी मार्टिन कुजूर के पुत्र हरमन कुजूर ने 10 दिसंबर 2024 को जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया था। परिवाद की सुनवाई के दौरान परिवादी के अधिवक्ता विष्णु कुलदीप ने छह प्रत्यक्षदर्शियों के बयान वीडियो फुटेज के साथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। सुनवाई के बाद न्यायालय ने परिवादी हरमन के आरोपों को सही मानते हुए आरोपी विधायक रायमुनि भगत को 10 जनवरी को न्यायालय में उपस्थित होने का नोटिस जारी किया है।