Delhi NCR AQI: दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता की खराब होती स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP 3) के तीसरे चरण को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है. यह निर्णय दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में तेज वृद्धि के बाद लिया गया है. बता दें गुरुवार को शाम 4 बजे तक 350 के स्तर को पार कर 357 पर पहुंच गया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार यह निर्णय लिया गया है.
दिल्ली और एनसीआर के प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर एक बार फिर चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के मुताबिक, हवा की गुणवत्ता खराब से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है.
दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-3 फिर से लागू
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने आपात बैठक के बाद एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) का तीसरा चरण यानी (GRAP 3) लागू कर दिया है. इसके तहत नौ सख्त प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लगाए गए हैं. निर्माण और विध्वंस कार्य, जिनसे धूल उड़ने की आशंका होती है, को रोक दिया गया है. हालांकि, अस्पताल, रेल, मेट्रो, एयरपोर्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित परियोजनाएं इन प्रतिबंधों से बाहर रहेंगी.
वाहनों पर प्रतिबंध
दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जैसे एनसीआर के जिलों में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल इंजन वाले चार पहिया वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी गई है. हालांकि, दिव्यांग व्यक्तियों को प्राइवेट वाहनों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है. बीएस-4 डीजल इंजन वाले माल वाहक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है.
खनन और स्टोन क्रशर पर भी पाबंदी
एनसीआर में प्रदूषण के मद्देनजर सभी स्टोन क्रशर मशीनों, खनन कार्यों और इससे जुड़ी अन्य गतिविधियों को भी पूरी तरह बंद कर दिया गया है. निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों को भी प्रतिबंधित किया गया है.