Kejriwal Delhi Liquor Policy: केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने ED को आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है. यह मामला दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़ा हुआ है. गृह मंत्रालय के इस फैसले के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी.
इससे पहले नवंबर 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि पब्लिक ऑफिशल्स के खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले प्रवर्तन निदेशालय को पहले से मंजूरी लेनी चाहिए. इसके बाद, जांच एजेंसी ने दिसंबर 2023 में वीके सक्सेना से इस मामले में मंजूरी देने के लिए पत्र भेजा था, जिसमें कहा गया था कि केजरीवाल इस घोटाले के मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता थे.
अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और उनका कहना था कि एजेंसी द्वारा उन पर और बाकी के आरोपियों पर लगाए गए आरोप अवैध हैं क्योंकि बिना मंजूरी के आरोप पत्र दायर किया गया था. यह मामला 2021-22 की दिल्ली लिकर पॉलिसी में गड़बड़ियों से जुड़ा हुआ है. आरोप है कि केजरीवाल और अन्य AAP नेताओं ने जानबूझकर शराब नीति में ऐसी खामियां छोड़ीं जिससे लिकर लाबी से रिश्वत ली जा सके.
केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को ED द्वारा गिरफ्तार किया गया था और बाद में 26 जून 2024 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया. सितंबर 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी. जमानत मिलने के कुछ ही दिन बाद, केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और पार्टी की वरिष्ठ नेता अतिशी को मुख्यमंत्री पद का भार सौंपा.