बिलासपुर। हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि, ऐसे वकील जिन्होंने स्टेट बार काउंसिल में पजीयन नहीं कराया है वे भी सिविल जज परीक्षा- 2024 के फॉर्म भर सकते हैं।
बता दें कि, 24 जनवरी को फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी, इसे एक माह बढ़ाने के भी निर्देश छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को हाई कोर्ट ने दिए हैं। इसे लेकर नियमों में किए संशोधन पर पुनर्विचार करने का आग्रह भी हाई कोर्ट से किया है। इस मामले पर अब 17 फरवरी को सुनवाई होगी।
जानकारी के अनुसार जबलपुर में रहने वाली विनीता यादव ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है, इसमें बताया कि उसने रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, जबलपुर से विधि में स्नातक किया है और वर्तमान में सरकारी नौकरी में है। वह छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा- 2024 में शामिल होना चाहती है, लेकिन विज्ञापन में विधि स्नातक होने के साथ ही स्टेट बार काउंसिल में अधिवक्ता के तौर पर पंजीयन अनिवार्य किया गया है। पूर्णकालिक सरकारी नौकरी में होने के कारण वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार अधिवक्ता के तौर पर पंजीयन नहीं करा सकती। याचिका में छत्तीसगढ़ के विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा 5 जुलाई 2024 को जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है।
एक माह बढ़ाएं आखिरी तारीख -HC
हाई कोर्ट ने ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 24 जनवरी 2025 होने के आधार पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की तारीख एक महीने तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। आयोग को अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत नहीं होने वाले उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन फॉर्म भरने की अनुमति देने को कहा है। हालांकि कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों की भागीदारी इस याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन रखा है।