नई दिल्ली। बॉलीवुड के चर्चित फिल्म निर्माता और निर्देशक राम गोपाल वर्मा के लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। एक्टर को 7 साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया है। मुंबई की अदालत ने उन्हें 3 महीने जेल की सजा सुनाई गई है।मामले में सुनवाई के दौरान हाजिर न होने की वजह से चेक बाउंस केस में कोर्ट ने रामगोपाल वर्मा के खिलाफ नॉन वारेंट इश्यू किया है। कोर्ट का ये फैसला उनके नए प्रोजेक्ट ‘सिंडिकेट’ की घोषणा के पहले आया है।
देना होगा 3.72 लाख का मुआवजा
TOI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत राम गोपाल वर्मा को आरोपी माना है। इस मामले में शिकायतकर्ता को राम गोपाल की तरफ से 3.72 लाख मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।
जज ने सजा सुनाते हुए क्या कहा ?
राम गोपाल वर्मा को सजा सुनाते हुए क्या बोले मजिस्ट्रेटराम गोपाल वर्मा को सजा सुनाते हुए मजिस्ट्रेट वाईपी पुजारी ने कहा, ‘आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 428 के तहत सेट-ऑफ का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि आरोपी ने मुकदमे के दौरान हिरासत में कोई अवधि नहीं बिताई है.’
2018 से चल रहा है केस
दरअसल, 2018 में फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा की कंपनी के खिलाफ मामला दायर किया गया था। राम गोपाल वर्मा कुछ सालों से वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फिल्में भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। इस केस में, फिल्म निर्माता को व्यक्तिगत पहचान बॉन्ड भरने और 5,000 रुपये की नकद जमानत राशि का भुगतान करने के बाद जून 2022 में जमानत पर रिहा कर दिया गया था।