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छेड़छाड़ के आरोप से घिरे डीपीआरओ का आया बयान :कहा पीडिता बदनाम करने के साथ कर रही परेशान

गाजीपुर जिले बेसहारा सफाईकर्मी युवती को बिना वजह मौखिक आदेश अपने सरकारी आवास पर तहत महीनो तैनात करने सफाईकर्मी से घर का बर्तन साफ कराने जूता पालिस व गाडी चलवाने का काम भी सफाईकर्मीयो से कराने का बीडियो वायरल होने के बाद जब पीडिता का नया बीडियो वायरल हुआ कि साहब का अर्दली भी सफाईकर्मी ही है तब तो बेइज्जती और इमानदारी का सारा मेकप ही उतर गया और खनन फानन मे सूचना विभाग की ओर से प्रेस व मीडिया को एक बयान जारी किया गया है जिसमे आरोप से घिरे डीपीआरओ का कहना है कि पीडिता अपनी नौकरी यानि काम नही करती है और बेबुनियाद व निराधार आरोप लगा कर बदनाम कर रही है।

और यह भी कह दिया गया कि पीडिता प्रधान को धमकी दे रही है कि उसके पुत्र को फसा देगी।

डीपीआरओ अंसुल मौर्या के मामले मे सूचना विभाग की ओर से क्या कहा गया

गाजीपुर:जिला सूचना अधिकारी की ओर से जारी बयान मे बताया गया है कि जिला पंचायत राज अधिकारी अंशुल मौर्या ने बताया कि कुमारी कुसुम यादव (अनु0-3606) सफाईकर्मी वर्तमान में ग्राम पंचायत लालनपुर, विकास खण्ड करण्डा में तैनात है। वहां के ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा लिखित रूप से दिनांक 25.02.2025 को अवगत कराया गया है कि कुमारी कुसुम यादव द्वारा दिनांक 01 फरवरी, 2025 से न तो उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर किया जा रहा है और न ही बायोमैट्रिक मशीन पर उपस्थिति दर्ज की जा रही है, जिसे सहायक विकास अधिकारी (पं०), विकास खण्ड करण्डा ने अपने पत्र दिनांक 28.02.2025 द्वारा अग्रसारित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया है। जिसके क्रम में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्रांक-4707 दिनांक 28.02.2025 द्वारा कुमारी कुसुम यादव को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए तीन दिवस के भीतर स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के क्रम में कुमारी कुसुम यादव द्वारा दिनांक 05.03.2025 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। स्पष्टीकरण पर सम्यक विचारोपरांत कुसुम यादव द्वारा नियमित रूप से ग्राम पंचायत में कार्य करने की पुष्टि नही होती है।

अपनी छोड प्रधान पुत्र पर पीडिता के दबाव की नयी कहानी

उन्होने कुमारी कुसुम यादव का माह फरवरी, 2025 का वेतन बाधित करते हुए कार्यालय के पत्रांक-4801 दिनांक 07.03.2025 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रख्यापित की गयी है। जिसके क्रम में जॉच अधिकारी द्वारा दिनांक 07.03.2025 को आरोप पत्र निर्गत किया गया है। उक्त के अतिरिक्त ग्राम प्रधान द्वारा दिनांक 28.02.2025 को सम्बन्धित थाने में कुमारी कुसुम यादव के विरूद्ध तहरीर दी गयी कि कुसुम यादव द्वारा कार्यालय में लगे बायोमैट्रिक को तोड़ने का प्रयास किया गया व उपस्थिति रजिस्टर को अपने साथ लेकर चली गयी और बार-बार प्रधान पुत्र पर छेड़खानी का आरोप लगाने की धमकी दे रही है। इस प्रकार कुमारी कुसुम यादव विभागीय कार्यवाही व एफ.आई.आर. दर्ज होने के डर से दिनांक 05.03.2025 को सोशल मीडिया के माध्यम से बेबुनियाद आरोप लगाकर अधोहस्ताक्षरी के ऊपर दवाब बनाने का प्रयास कर रही है। आरोप बेबुनियाद व निराधार है।

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