लखनऊ। ज्ञानवापी (gyanvapi) मामले में मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ज्ञानवापी स्थित तहखाने में पूजा पाठ जारी रहेगी। 6 फरवरी को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने व्यास तहखाने की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश भी दिया है।
बता दें कि, जिला अदालत ने हिंदुयों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए व्यास तहखाने में पूजा करने का निर्णय दिया था। जिसके विरोध में अंजुमने इंतजामियां कमेटी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुस्लिम पक्ष की मांग थी कि, पूजा-पाठ पर अंतरिम रोक लगाई जाय। जिसपर आज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने हाईकोर्ट में सुनवाई की।
आज हुई सुनवाई में दोनों पक्षों के वकील मौजूद रहे। सुनवाई शुरू होने पर इंतजामिया कमेटी ने अपना कहा कि, जिला जज वाराणसी ने सेवानिवृत्ति के दिन हड़बड़ी में पूजा करने का आदेश जारी किया है। जिसपर रोक लगाई जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि, अगली तारीख छह फरवरी को सुनवाई होने तक ज्ञानवापी स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा होती रहेगी। सरकार को यह निर्देश दिया है कि यहां पर कोई अतिरिक्त निर्माण कार्य न कराया जाए।