रायपुर। राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने महतारी वंदन योजना को लेकर आदेश जारी कर दिया है। महिला एवम बाल विकास विभाग की ओर से जारी आदेश में योजना के नियम और शर्तों को बताया गया है। आदेश में ये भी बताया गया है कि किनको इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
बता दें कि, 31 जनवरी को हुई कैबिनेट बैठक में इसको लेकर फैसला लिया गया था। इस योजना के तहत विवाहित महिलाओं को एक हजार रूपए प्रतिमाह अर्थात् साल में 12 हजार रूपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातें में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी।
इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में महिलाओं के साथ लिंग विभेद, असमानता, जागरूकता की कमी होने के फलस्वरूप समाज में महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव को समाप्त करने के साथ ही उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना है। इस योजना से महिला सशक्तिकरण एवं आर्थिक स्वावलंबन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ निवासी विवाहित महिला, जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से अधिक हो, को मिलेगा। विवाहित महिला के अलावा विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को भी योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र किया गया है।