मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कहा कि यह जुर्माना गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिजर्व बैंक) दिशा निर्देश, 2021 के उल्लंघन के लिए लगाया गया है।
आरबीआई ने कहा कि कंपनी ने प्रबंधन में बदलाव के लिए आरबीआई से पूर्व लिखित अनुमति नहीं ली। इस बदलाव के तहत स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर 30 प्रतिशत से अधिक निदेशक बदल गए।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है।