राज्य

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम में हुआ संशोधन, जानें अब क्या हुआ बदलाव

रायपुर। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 में संशोधन किया गया है। राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही नया नियम लागू कर दिया गया है, जिसमें संविदा नियुक्ति के लिए पात्रता नहीं बल्कि अपात्रता की शर्ते तय की गई है। पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने सितंबर 2023 में नियम में संशोधन कर इन शर्तों को हटा दिया था।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 में किए गए संशोधन में ऐसे लोगों को नियुक्ति का पात्र नहीं माना गया है, जिनके खिलाफ किसी तरह की विभागीय जांच चल रही या मुकदमा चल रहा या फिर गोपनीय चरित्रावली उच्च स्तर की न हो या कोई अभ्यावेदन लंबित हो तो वह संविदा नियुक्ति के पात्र नहीं होगा।

Related posts

Crime : बड़े भाई ने अपने पुत्र के साथ मिलकर छोटे भाई को उतारा मौत के घाट, जानें क्या है वजह…

bbc_live

CG बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल हुआ जारी, 9-11 वीं की परीक्षा 28 मार्च से शुरु, देखें टाइम टेबल

bbc_live

चेन स्नेचिंग की महिला गिरोह का बिलासपुर पुलिस ने किया पर्दाफाश, गैंग में 7 महिला आरोपी शामिल

bbc_live

Vinesh Phogat Appeal in CAS : जानें विनेश फोगाट ने CAS को क्या दिया जवाब?

bbc_live

Transfer : बड़ी संख्या में जजों के तबादले, चार जिलों में नए डिस्ट्रिक्ट जज किए गए पदस्थ

bbc_live

बलौदाबाजार हिंसा : भीम आर्मी क्रांतिवीर के संस्थापक किशोर नवरंगे गिरफ्तार,स्पेशल पुलिस ने की कार्रवाई

bbc_live

आईएएस मुकेश बंसल भी लौटेंगे छत्तीसगढ़, केंद्र सरकार ने किया रिलीव

bbc_live

Transfer : सामान्य प्रशासन विभाग ने किये कई अफसरों के ट्रांसफर, देखें लिस्ट

bbc_live

CG News: दो घंटे से ईडी दफ़्तर में लखमा से पूछताछ जारी; लखमा बोले- मैंने बस्तर के लोगो के समर्थन में विधानसभा में उठाई आवाज, इसलिए..

bbc_live

Lok Sabha: छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज, 11 सीटें जीतने का दावा कर रही BJP, लेकिन कांग्रेस अभी भी फीकी

bbc_live

Leave a Comment

error: Content is protected !!